Gurugram News Network-सरकार द्वारा लागू ठोस कचरा प्रबंधन नियम-2016 की पालना सुनिश्चित करवाने की दिशा में नगर निगम गुरूग्राम द्वारा प्रभावी अभियान शुरू किया है। निगम टीमें विभिन्न होटल, मॉल्स आदि का निरीक्षण कर रही हैं तथा नियमों की अवहेलना पाए जाने पर कार्रवाई की जा रही है।
शनिवार को सफाई निरीक्षक जितेंद्र कुमार सेक्टर-29 स्थित Five Star Hotel westin में पहुंच कर निरीक्षण किया गया।इस दौरान पाया कि होटल प्रबंधन द्वारा ठोस कचरा प्रबंधन नियमों पूरी तरह से दरकिनार किया जा रहा है। यहां पर ना तो कचरे को अलग-अलग श्रेणियों में विभाजित किया जा रहा है और ना ही कचरा निष्पादन की कोई व्यवस्था पाई गई। टीम ने मौके पर ही होटल प्रबंधन पर ठोस कचरा प्रबंधन नियम-2016 की अवहेलना करने के मामले में 25 हजार रूपए का जुर्माना लगाया।
निगमायुक्त डॉ.नरहरि सिंह बांगड़ द्वारा समय-समय पर निगम क्षेत्र में स्थित बल्क वेस्ट जनरेटरों से अपील की जा रही है कि वे अपने यहां ठोस कचरा प्रबंधन नियम-2016 की पालना सुनिश्चित करें। इस नियम के तहत बल्क वेस्ट जनरेटरों को उनके यहां से निकलने वाले कचरे को अलग-अलग करके उसका स्वयं के स्तर पर अपने ही परिसर में निष्पादित करना अनिवार्य है। नियम के तहत 50 किलोग्राम या इससे अधिक कचरा उत्पन्न करने वाले रिहायशी परिसर, होटल, रेस्टोरेंट, मैरिज पैलेस, औद्योगिक व संस्थागत इकाइयों की यह जिम्मेदारी तय की गई है। सभी अपनी जिम्मेदारियों का पालन करें।