Gurugram News Network – गांजा सप्लाई करने के मामले की अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश तरुण सिंघल की अदालत में सुनवाई हुई। अदालत ने गांजा सप्लाई करने वाले सुरजीत को 10 साल कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने उस पर एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न भरने पर दोषी को छह महीने अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। अदालत ने यह फैसला केस दर्ज होने के करीब साढ़े पांच साल बाद सुनाया है।
जानकारी के मुताबिक, 29 जून 2017 को पुलिस को सूचना मिली थी कि अशोक विहार फेज-1 का रहने वाला सुरजीत नशीला पदार्थ बेचने का काम करता है। इस वक्त वह लेबर चौक सेक्टर-5 के पास मौजूद है। इस पर टीम ने मौके पर पहुंचकर सुरजीत को काबू किया। पुलिस ने तत्कालीन एसीपी महेंद्र सेठी को बतौर ड्यूटी मजिस्ट्रेट मौके पर बुलाया गया जिसके बाद टीम ड्यूटी मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में सुरजीत की तलाशी ली। इस दौरान उसके पास मिले एक कट्टे से 26 किलो 700 ग्राम गांजा बरामद किया।
इस पर पुलिस ने उसके खिलाफ केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। मामला अदालत में चला। अभियोजन पक्ष ने अदालत में जाे सबूत व गवाह पेश किए उनके आधार पर अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश तरुण सिंघल की अदालत ने उसे 10 साल कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने उस पर एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न भरने पर उसे छह महीने अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।