Gurugram News Network- पटौदी में हुई दो पक्षों की झड़प और हत्या के प्रयास के मामले में जेल में बंद मोनू मानेसर को पटौदी अदालत से जमानत मिल गई है। उसे जमानत दिलाने के लिए गुरुग्राम के अधिवक्ता श्यामबीर सिंह, मोनालिसा मोहापात्रा, नवीन कुमार जांगड़ा, लोकेश वशिष्ठ, गौरव, सीमा, अक्षमा, संदीप, विशाल की टीम ने जमानत कराई है। करीब तीन महीने पहले गुरुग्राम पुलिस मोनू मानेसर को राजस्थान जेल से प्रोडक्शन वारंट पर लेकर गुरुग्राम आई थी और पटौदी अदालत में पेश करने के बाद उसे जेल भेज दिया था।
आपको बता दें कि ब्रज मंडल शोभा यात्रा के दौरान नूंह में हुई हिंसा के मामले में पुलिस ने गौ रक्षक मोनू मानेसर पर भड़काऊ पोस्ट डालने की धाराओं के तहत केस दर्ज किया था। इस मामले में उसे 11 सितंबर को गिरफ्तार किया गया था। नूंह अदालत में जब उसे पेश किया गया तो अदालत ने उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था।
इसी दौरान नासिर और जुनैद हत्याकांड में मोनू को राजस्थान पुलिस ने ट्रांजिट रिमांड पर लिया था जिसे राजस्थान की कामां अदालत में पेश कर दो दिन के रिमांड पर लिया गया था। रिमांड के बाद अदालत ने उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था। जहां से सितंबर माह के अंत में गुरुग्राम पुलिस मोनू को पटौदी में हुई झड़प और हत्या के प्रयास मामले में राजस्थान से गुरुग्राम ले आई थी।