Gurugram News Network – अवैध कॉलोनियों और स्लम एरिया में अब बिजली कनेक्शन के लिए लोगों को परेशान नहीं होना पड़ेगा। बिजली निगम की तरफ से अब हर आवेदन को कनेक्शन दिया जाएगा। इसके लिए उन्हें मकान का मालिकाना सबूत देने की भी आवश्यकता नहीं होगी। केवल सेल्फ डिक्लेरेशन पर ही बिजली निगम यह कनेक्शन जारी कर देगा। चीफ इंजीनियर विनीता सिंह ने बताया कि इस बाबत नोटिफिकेशन जारी हो चुकी है। इसके तहत अब हर व्यक्ति को मूलभूत सुविधा के रूप में बिजली कनेक्शन दिया जाएगा और उसके लिए मालिकाना प्रूफ की जरूरत नहीं होगी।
चीफ इंजीनियर विनीता सिंह के मुताबिक, पहले ऑनरशिप दस्तावेजों के बिना कनेक्शन जारी नहीं किया जाता था। अब इस नियम को बदल दिया गया है। बिजली को मूलभूत आवश्यकता मानते हुए हर किसी व्यक्ति को क्षतिपूर्ति बॉन्ड लेटर के तहत कनेक्शन जारी कर दिया जाएगा। इस बारे में डीएचबीवीएन मुख्यालय ने इस सिलसिले में चीफ इंजीनियर, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर, एक्सईएन, एसडीओ को दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। हिसार स्थित चीफ इंजीनियर कमर्शियल की तरफ से जारी सर्कुलर के मुताबिक एचईआरसी इलेक्ट्रिसिटी कोड रेगुलेशन 2014 में संशोधन हुआ है जिसके तहत उन लोगों को बिजली का कनेक्शन दिया जाएगा दिया जाएगा जो अवैध रूप से विकसित हुई कॉलोनी और स्लम एरिया में रह रहे हैं।
उन्होंने बताया कि ऐसे एरिया में जो भी बिजली के बिल जारी होंगे उन्हें निवास प्रमाणपत्र नहीं माना जा सकेगा। बिजली बिल में पेमेंट को लेकर सख्ती रखी जाएगी और बिल भुगतान समय पर न होने पर कनेक्शन काट दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस कदम से बिजली चोरी को रोकने में मदद मिलेगा और हर व्यक्ति को बिजली मिल जाएगी।
मानेसर के जेई ये बात मानने को तैयार नही ह वो सिर्फ रजिस्ट्री या रिस्वत लेके ही कनेक्शन देता ह सरकार की योजनाएं आमजन तक नही पहुच रही