मेवात के बाद गुरुग्राम में भी धारा 144 लागू, पांच से ज्यादा लोगों के इकट्ठे होने पर रोक
Gurugram News Network- मेवात में हिंसा के बाद गुरुग्राम में भी जिलाधीश ने एहतियाद के तौर पर धारा 144 लागू कर दी है। अब जिले में पांच या पांच से अधिक लोगों के एकत्र होने पर पाबंदी होगी। सोमवार शाम जिलाधीश द्वारा निर्देश जारी किए हैं। इसके साथ ही जिलाधीश ने साफ कर दिया है कि सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट डालने वालों से भी सख्त से निपटा जाएगा। जिलाधीश ने आगामी आदेशों तक जिले में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए धारा 144 लागू करते हुए आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित करने के आदेश दिए हैं।
जारी आदेशों में जिला में किसी भी सड़क मार्ग को अवरुद्ध करने व सार्वजनिक स्थान पर पांच या अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने, किसी भी प्रकार के लाइसेंसी हथियार या फायर आर्म्स, तलवार, गंडासा, लाठी, बरछा, कुल्हाड़ी, जेली, चाकू व अन्य हथियार लेकर चलने पर पाबंदी लगाई गई है। ये आदेश जिला में तुरंत प्रभाव से लागू किए गए हैं जोकि आगामी आदेशों तक प्रभावी रहेंगे। जारी आदेशों की अवहेलना करने वालों पर भारतीय दंड संहिता की धारा-188 के तहत कार्यवाही की जाएगी।
उन्होंने नूंह व सोहना में साम्प्रदायिक तनाव को देखते हुए गुरुग्राम जिला में आमजन से यह अपील की है कि सोशल मीडिया पर कोई भी ऐसी पोस्ट न डालें जिससे किसी व्यक्ति की धार्मिक भावना को ठेस पहुंचती हो या धार्मिक सौहार्द को खतरा पैदा हो। किसी भी तरह की अमर्यादित भाषा, किसी व्यक्ति विशेष, जाति, धर्म संप्रदाय को आहत करने की मंशा से पोस्ट के रूप में कोई भी वीडियो,फोटो या अभिलेख न डालें। अगर किसी व्यक्ति अथवा संस्था द्वारा कोई भी आपत्तिजनक पोस्ट डाली गई तो उसके खिलाफ नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किसी प्रकार की भी कोई अफवाह न फैलाएं। अगर कोई भी सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाएगा या फिर किसी किसी के धर्म या जाति पर कोई गलत टिप्पणी करेगा तो उस पर पुलिस सख्त एक्शन लेगी।
डीसी ने कहा कि जिला प्रशासन की सोशल मीडिया पर पैनी नजर है। उन्होंने कहा कि लोगों से ये ही अपील है कि समाज में आपसी भाईचारा बनाकर रखें और किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें। सोशल मीडिया का प्रयोग सहयोग, आपसी भाईचारे व सौहार्द को बढ़ावा देने के लिए ही करें। गलत काम करने वालों और शरारती तत्वों की सूचना तुरंत पुलिस को दें। उन्होंने आमजन से अपील करते हुए कहा कि यदि आपके आसपास कोई भी असामाजिक तत्व संदिग्ध व्यक्ति या वाहन दिखाई दे या किसी भी आपातकालीन स्थिति में तुरंत संबंधित थाना या डायल 112 पर इसकी सूचना दें। सूचना देने वाले का नाम गुप्त रखा जाएगा। उन्होंने बताया कि हरियाणा सरकार ने नूंह जिला में साम्प्रदायिक तनाव को देखते हुए आज शाम 4 बजे से लेकर 2 अगस्त रात 12 तक इंटरनेट सेवाएं बंद करने के आदेश दिए हैं।