गुरुग्राम में पेट्रोल डीज़ल के पुराने वाहन चलाने पर धारा 144 लागू
Gurugram News Network – दिल्ली एनसीआर में बढते प्रदूषण के चलते पूरे दिल्ली एनसीआर में ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) 4 के नियम लागू करने के बाद गुरुग्राम जिला प्रशासन ने भी सख्ती बढा दी है । गुरुग्राम के डीसी निशांत कुमार यादव ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि गुरुग्राम में डीजल के भारी वाहन और बीएस 6 से नीचे के पेट्रोल-डीज़ल के निजी फॉर व्हीलर पर भी पाबंदी लगा दी गई है ।
आदेशों में कहा गया है कि जब तक दिल्ली एनसीआर में ग्रैप 4 के नियम लागू रहते हैं तब तक दिल्ली में गुरुग्राम से भारी डीजल वाहन और मीडियम गुड्स व्हीकल जो कि बीएस 6 से नीचे हैं उन पर भी एंट्री पर रोक है । इसीलिए ऐसे वाहनों को दिल्ली में एंट्री से रोकने के लिए उनको KMP एक्सप्रेसवे से ही डायवर्ट कर दिया जाएगा । इन आदेशों को लागू करते हुए धारा 144 लागू कर दी गई है । अगर कोई इन नियमों का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ IPC 188 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी ।
पिछले कुछ दिनों से दिल्ली एनसीआर में हवा की गुणवत्ता बेहद ही खराब हो रखी है जिसके चलते ग्रैप 4 लागू किया गया है । रविवार को भी गुरुग्राम में हवा की गुणवत्ता 300 AQI से ऊपर दर्ज किया गया है । वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग द्वारा 3 नवंबर को दिल्ली एनसीआर में ग्रैप 4 लागू किया गया है जिसके तहत दिल्ली एनसीआर में जरुरी सामानों और आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर भारी वाहनों का प्रयोग वर्जित है । इसके अलावा बीएस 6 से नीचे के निजी वाहनों पर भी बैन लगाया गया है ।
जब दिल्ली एनसीआर में ग्रैप 4 के नियम लागू रहते हैं तब तक ये पाबंदिया लागू रहेंगी । अगर कोई इन नियमों की अवहेलना करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी ।