Gurugram News Network – अगर गुरुग्राम में कोई सीवर या सेप्टिक टैंक को असुरक्षित तरीके से सफाई करता है तो उस पर 5 लाख रुपए तक जुर्माना और 5 साल की कैद हो सकती है । मैनुअल स्कैवेंजर्स के रूप में रोजगार का निषेष और उनका पुनर्वास अधिनियम-2013 के तहत सीवर व सेप्टिक टैंक की असुरक्षित सफाई दंडनीय अपराध है। अधिनियम की अवहेलना पाए जाने पर संबंधित व्यक्ति पर भारी जुर्माना एवं कारावास का प्रावधान है ।
इस बारे में जानकारी देते हुए नगर निगम गुरूग्राम के आयुक्त मुकेश कुमार आहुजा ने बताया कि अधिनियम के तहत नगर निगम गुरूग्राम की सीमा में सीवरेज व सेप्टिक टैंक की सफाई मैनुअल तरीके से बन्द है । अगर कोई व्यक्ति सीवर या सेप्टिक टैंक की सफाई असुरक्षित तरीके से करवाता है, तो संबंधित के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी ।
इसके तहत प्रथम अवहेलना पर 2 लाख रूपए जुर्माना अथवा 2 वर्ष की सजा या दोनों तथा दूसरी बार 5 लाख रूपए जुर्माना अथवा 5 साल की सजा अथवा दोनों हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि निगम क्षेत्र में अगर कोई भी व्यक्ति इस अधिनियम की अवहेलना करता पाया जाता है, तो उसके बारे में टोल फ्री नंबर 14420 या ऑनलाईन पोटर्ल services.gmda.gov.in पर संपर्क करें।