Gurugram News Network – लोहड़ी की पार्टी के दौरान एक घर में घुसकर अंधाधुंध फायरिंग करने के मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश तरुण सिंघल की अदालत ने दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी जयनारायण और अजीत उर्फ मोटा को आर्म्स एक्ट में दोषी करार दिया है। अदालत ने उन्हें दो साल कठोर कारावास की सजा सुनाते हुए 10-10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने का भुगतान न करने पर दोनों को दो-दो महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। वहीं, मामले में अदालत ने दो अन्य आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया है जबकि एक आरोपी नाबालिग है जिसका मामला जेजे बोर्ड में चल रहा है।
पुलिस के मुताबिक, 13 जनवरी को पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना मिली थी कि सेक्टर-40 के मकान नंबर 83 में गोली चली है। इस मामले की सूचना पाकर जब पुलिस मौके पर पहुंची तो पता लगा कि गोली लगने के कारण एक व्यक्ति को निजी अस्पताल में भर्ती कराया है। घायल अजय वत्स ने पुलिस को बताया कि वह परिवार सहित घर पर टेंट लगाकर लोहड़ी का कार्यक्रम कर रहे थे। इसमें उनके करीब 85 रिश्तेदार भी शामिल हुए थे। एक कोने में ड्रिंक की टेबल भी लगी हुई थी। रात को करीब 11 बजे एक स्कॉर्पियो आकर रुकी जिसमें से 5 युवक उनके घर के अंदर आ गए। फोटोग्राफर ने उनकी भी फोटो खींच ली।
इस दौरान उनकी नजर जब उन युवकों पर पड़ी तो उन्होंने फोटोग्राफर से इस बारे में पूछा तो उसने इन युवकों को पहचानने से मना कर दिया। इसी दौरान यह युवक ड्रिंक की टेबल पर गए और बोतल उठाकर ऊपर नीचे करने लगे। जिस पर उन्होंने इस युवकों से पूछताछ शुरू की तो एक ने उसे धक्का मार दिया। इसी दौरान उसके भाई विनय वत्स ने युवक को पकड़ लिया। अपने साथी को छुड़ाने के लिए एक युवक ने अपनी जेब से हथियार निकाला और उस पर फायरिंग कर दी। जिसमें एक गोली उसके हाथ में लगी। गोली की आवाज सुनकर जब रिश्तेदारों का ध्यान उन आरोपियों पर गया तो आरोपी बच कर भागने के लिए अंधाधुंध फायरिंग करने लगे जिसमें सेक्टर-47 निवासी पवन और साउथ सिटी निवासी विनीत चोपड़ा को गोली लगी।
वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। सभी घायलों को रिश्तेदारों ने अस्पताल में भर्ती कराया जहां से पुलिस को सूचना दी गई।मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 14 जनवरी को सूचना के आधार पर मध्य प्रदेश के रहने वाले जयनारायण को गुरुग्राम के सेक्टर-22 से गिरफ्तार कर लिया। मामले में 20 जनवरी को अमन उर्फ सुखा को काबू कर अवैध हथियार बरामद किया गया। इसके अलावा पुलिस ने एक नाबालिग को हिरासत में लेकर बाल सुधार गृह भेज दिया। मामले में दो अन्य आरोपी अजीत उर्फ मोटा और राहुल उर्फ अजीत उर्फ यूवी को की पहचान हुई, जिन्हें भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मामला अदालत में चला।