Gurugram News Network – पत्थर मारने की सजा 7 से 10 साल की हो सकती है। इस बात का अंदाजा आपको इस खबर से लग जाएगा। गुरुग्राम की जिला एवं सत्र न्यायाधीश मोना सिंह की अदालत ने ऐसा ही एक फैसला सुनाया है। अदालत ने महिला पूर्व पार्षद समेत 17 लोगों को सजा सुनाई है। अदालत ने यह सजा साल 2015 में हुडा के तोड़फोड़ दस्ते पर हुए पथराव के मामले में पुख्ता सबूतों व गवाहों के आधार पर सुनाया है। इसमें पूर्व पार्षद समेत 10 को 7 साल व 7 को 10 साल की सजा सुनाई है। अदालत ने इन पर 20 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न भुगतने पर इन्हें अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
जानकारी के अनुसार वर्ष 2015 की 15 मई को हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (हुडा) के अधिकारी व कर्मचारी सैक्टर 47 स्थित झीमर बस्ती में तोडफ़ोड़ की कार्रवाई के बाद मलबा हटवा रहे थे। जिसका क्षेत्रवासी विरोध भी कर रहे थे। बताया जाता है कि नगर निगम की तत्कालीन महिला पार्षद निशा सिंह व क्षेत्रवासियों ने भीड़ को भड़काकर अधिकारियों व तोड़फोड़ दस्ते पर हमला कर दिया था। बताया जाता है कि भीड़ ने पेट्रोल बम व अन्य विस्फोटक सामग्री भी तोड़फोड़ दस्ते व पुलिसकर्मियों पर फेंकी थी, जिससे ड्यूटी मजिस्ट्रेट व एक दर्जन से अधिक पुलिसकर्मियों को चोटें भी आई थी। इस संबंध में सदर थाना पुलिस ने IPC की धारा 114, 148, 149, 186, 325, 332, 333, 353, 436, 427, 435 व एक्सप्लॉजिव एक्ट के तहत 19 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया था।
मामले की सुनवाई के दौरान रमेश व रतनलाल आरोपियों की मौत हो गई थी। इस प्रकार 17 आरोपियों पूर्व निगम पार्षद निशा सिंह, बबीता, सुशीला, बबीता, गंगा, संतरा, सुदेश, आशा, कुसुम, रामकली, बुधराम, अशोक कुमार, सोनू, चांदराम, तेजपाल, संदीप, अनिल कुमार, रमेश व रतनलाल के खिलाफ उक्त धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया था। मामले की सुनवाई अदालत में चली। सुनवाई के दौरान रमेश व रतनलाल की मौत हो गई थी।
अभियोजन पक्ष ने अदालत में जो सबूत व गवाह पेश किए, उनसे आरोपियों पर लगे आरोप सिद्ध होना पाते हुए अदालत ने निशा सिंह, बबीता, सुशीला, गंगा, बबीता, संतरा, सुदेश, आशा, कुसुम व रामकली को 7 वर्ष का कठोर कारावास व 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माने का भुगतान न करने पर 2 वर्ष का अतिरिक्त कारावास दोषियों को भुगतना होगा। इसी प्रकार एक्सप्लॉजिव एक्ट के तहत बुधराम, अशोक कुमार, सोनू, चांदराम, तेजपाल, संदीप व अनिल को 10 साल की कैद तथा 20 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माने का भुगतान न करने पर इन 7 दोषियों को 3 साल का अतिरिक्त कारावास काटना होगा।