Gurugram News Network- हरियाणा विधिक सेवाएं प्राधिकरण की तरफ से शनिवार को गुरुग्राम जिला अदालत में आयोजित होने वाली लोक अदालत में एक साथ 13000 केसों का निपटारा किया जाएगा। इसमें उन केसों को रखा गया है जिनका आपसी सहमति से निपटारा हो सकता है।
जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण की सचिव एवं चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट ललिता पटवर्धन ने बताया कि शनिवार को लोक अदालत में रखे जाने वाले 13 हजार केसों में से 8 हजार केस ट्रैफिक चालान के हैं। इनके निपटाने के लिए आने वाले वाहन चालकों को अपने साथ वाहन के असल दस्तावेजों के साथ अपना आधार कार्ड लाना होगा।
उन्होंने बताया कि लोक अदालत में बैंक रिकवरी, चेक बाउंस समेत कई ऐसे मामले होंगे जिनका आपसी सहमति से दोनों पक्ष निपटान कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि इसमें सबसे अधिक फायदा उन लोगों को भी होगा जिनके मामलों के निपटान में बैंक की तरफ से ब्याज व पेनल्टी की छूट नहीं दी जाती। यहां दोनों पक्षों की सहमति से उन केसों का निपटारा किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि चालान के क्षेत्र व संबंधित कोर्ट की जानकारी जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण ने सोशल मीडिया फेसबुक पेज पर अपलोड कर दी है। लोक अदालत में आने वाले लोग यहां से अपने केस से संबंधित जानकारी ले सकते हैं।