Gurugram News Network - सेक्टर 109 की Chintels Paradiso सोसायटी के टावर E और F को खाली कराने के लिए जिलाधीश निशांत यादव ने आदेश जारी कर दिए है। जिलाधीश ने धारा 144 लागू करते हुए डीटीपी एनफोर्समेंट को नोडल अधिकारी और ड्यूटी मजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी सौंपी है।
जिलाधीश निशांत कुमार यादव ने आदेशों में कहा है कि आईआईटी दिल्ली ने Chintels ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी के टावर E और F के स्ट्रक्चर ऑडिट रिपोर्ट ( 29.जनवरी 2023) के तहत टावर E और F को रहने के हिसाब से असुरक्षित घोषित किया है। रिपार्ट के आधार पर डीटीपी (ई) ने 15 फरवरी को मैसर्स Chintels इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को उपरोक्त टावर्स खाली कराने के निर्देश दिए थे। इस सम्बद्ध में Chintels प्रबंधन ने 28 अप्रैल 2023 को एक मेल के माध्यम से बताया है कि कुछ फ्लैट धारकों ने बार-बार प्रयास करने के बाद भी फ्लैट खाली नहीं किया है।
ऐसे में जिलाधीश ने टावर E और F के निवासियों के जीवन और संपत्ति के आसन्न खतरे को देखते हुए मानव जीवन, स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए खतरे को रोकने के लिए आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 34 के साथ दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 के आधार पर शेष निवासियों को तत्काल निकासी के आदेश दिए हैं।आदेशों में यह भी कहा गया है कि टावर्स E एंड F में रहने वाले निवासियों को आदेश जारी होने के 15 दिनों के भीतर अपने संबंधित परिसर को खाली करने और उसी के खाली कब्जे को मैसर्स Chintels इंडिया प्राइवेट को सौंपना होगा। आदेशों की निगरानी के लिए डीटीपी (ई) गुरुग्राम को नोडल अधिकारी और ड्यूटी मजिस्ट्रेट के रूप में नियुक्त किया गया है। आदेशों में यह भी कहा गया है कि आदेशों की पालना के लिए पुलिस बल की सहायता भी ली जा सकती है।
जारी आदेशों की अवहेलना में यदि कोई दोषी पाया जाता है कि तो भारतीय दंड संहिता की धारा 1860 की धारा 188, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60 और लागू अन्य कानूनी प्रावधानों के अनुसार तहत कार्यवाही की जाएगी ।