Gurugram News Network - गुरुग्राम में अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हो तो यह खबर आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। ऐसा न हो कि आप प्रॉपर्टी तो खरीद लो, लेकिन उसकी रजिस्ट्री ही न हो पाए। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जिला नगर योजनाकार (DTP) ने गुरुग्राम के 19 एरिया में बसाई जा रही करीब 65 कॉलोनियों की रजिस्ट्री पर तुरंत प्रभाव से रोक लगाने के लिए तहसीलदार को पत्र लिखा है। इस पत्र में जिन क्षेत्रों में अवैध कॉलोनियां बसाई जा रही है उनकी जानकारी के साथ-साथ जमीन मालिक का नाम व उसका खसरा नंबर भी दिया गया है ताकि रजिस्ट्री किए जाने वाले सॉफ्टवेयर में इन संपत्तियों की रजिस्ट्री को पूरी तरह से बंद किया जा सके।
दरअसल, जिले में अवैध कॉलोनियों की बाढ़ आई हुई है। खास तौर पर फर्रूखनगर, पटौदी, सोहना क्षेत्र में कुछ प्रॉपर्टी डीलरों द्वारा अवैध रूप से यह कॉलोनियां बसाई जा रही हैं। इनमें सस्ती दर पर प्लॉट देने का लालच देकर लोगों को फंसाया जाता है और जब इन अवैध कॉलोनियों में निर्माण किए जाने की सूचना मिलती है तो डीटीपी विभाग की टीम मौके पर पहुंचकर इस अवैध निर्माण को ध्वस्त कर देती है। ऐसे में डीटीपी की तरफ से दो पत्र फर्रूखनगर, कादीपुर व हसररू तहसीलदार को लिखे हैं।
इनमें पहले पत्र में डीटीपी ने 44 संपत्ति मालिकों के नाम, खसरा नंबर और गांव का नाम दिया है। पत्र में कहा गया है कि यह प्लॉट हरियाणा डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन ऑफ अर्बन एरिया एक्ट-1975 के सेक्शन-7ए के तहत नोटिफाइड है। इनमें अवैध रूप से प्लॉटिंग की जा रही है। डीटीपी ने पत्र में तहसीलदार को बताया है कि सुलतानपुर, साढराणा, सैदपुर मोहम्मदपुर, कालियावास, बुढेड़ा, चंदू, पावला खुर्सपुर, वजीरपुर, इकबालपुर, झांझरौला, फाजिलपुर बादली, गोपालपुर, धनकोट, खेड़की माजरा, गढ़ी हरसरू में यह अवैध कॉलोनियां काटी जा रही हैं जिनकी रजिस्ट्री न की जाए।
वहीं दूसरा पत्र फर्रूखनगर तहसीलदार को लिखा है जिसमें 21 संपतियों की सूची दी गई है। इस पत्र में बताया गया है कि मुबारिकपुर, फर्रूखनगर, सरबशीरपुर की यह 21 संपत्तियां हरियाणा डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन ऑफ अर्बन एरिया एक्ट-1975 के के तहत नोटिफाइड है। जिनमें प्रॉपर्टी डीलरों द्वारा अवैध रूप से कॉलोनियां बसाई जा रही हैं।