चिंटल सोसाइटी का असुरक्षित सी टावर को खाली नहीं करने पर अड़े लोग,उपायुक्त को मेल पर दी जानकारी
टावर के निवासियों ने जिला उपायुक्त से आग्रह किया है कि जब तक इस सिलसिले में कोई फैसला नहीं हो जाता है, तब तक आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत इस टावर को खाली करने के आदेश जारी नहीं करने की गुहार लगाई गई है।
Gurugram News Network –सेक्टर-109 स्थित चिंटल सोसाइटी के असुरक्षित सी टावर में रहने वाले परिवारों ने खाली नहीं करने पर अड़ गए है। मंगलवार को सोसाइटी के लोगों ने उपायुक्त को मेल भेजकर जानकारी दी। परिवारों ने स्पष्ट तौर पर कहा कि किराये के साथ विस्थापित और दोबारा निर्माण की योजना चिंटल इंडिया लिमिटेड की तरफ से तय नहीं की जाती है, तब तक वे फ्लैट को खाली नहीं करेंगे। फ्लैट का दोबारा निर्माण कब तक हो जाएगा।
टावर के निवासियों ने जिला उपायुक्त से आग्रह किया है कि जब तक इस सिलसिले में कोई फैसला नहीं हो जाता है, तब तक आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत इस टावर को खाली करने के आदेश जारी नहीं करने की गुहार लगाई गई है। बता दे कि चिंटल इंडिया लिमिटेड ने ए, बी और सी टावर की सरंचनात्मक जांच सीबीआरई से करवाई है। सीबीआरई ने अपनी जांच में सी टावर को असुरक्षित बताया है। 20 अगस्त को बिल्डर ने इस रिपोर्ट को जिला उपायुक्त से सांझा करने के साथ सी टावर के निवासियों को फ्लैट को खाली करने का नोटिस दिया है। टावर में 64 फ्लैट्स हैं। मौजूदा समय में 60 परिवार टावर में रह रहे है।
लोगों ने आरोप लगाया कि टावर के दोबारा निर्माण को लेकर कोई समयावधि अब तक इस रियल एस्टेट कंपनी ने तय नहीं की है। ठेकेदार और सलाहकार नियुक्त नहीं किया है। विस्थापित करने के लिए किराया नहीं दिया है। यह भी नहीं बताया है कि कब से किराया देना शुरू किया जाएगा। ऐसे में स्थिति को स्पष्ट करने के पश्चात सी टावर को तोड़ने के आदेश जारी किए जाएं।
आरडब्ल्यूए प्रधान राकेश हुड्डा ने बताया कि सी टावर के निवासियों ने जिला उपायुक्त से आग्रह किया है कि दोबारा निर्माण और विस्थापित स्थिति को स्पष्ट किया जाए। इसके बाद आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत टावर को खाली करवाने के आदेश जारी किए जाएं।