Gurugram News Network – गुरुग्राम फरीदाबाद रोड़ पर पीसीआर वैन से हुए सड़क हादसे मामले में आरोपी पीसीआर वैन ड्राइवर पुलिस वाले को थाने से ही जमानत मिल गई । पुलिस की इस ढीली ढाली कार्रवाई से लोग की सवाल भी उठा रहे हैं । पुलिस ने बताया कि पीसीआर ड्राइवर आरोपी सिपाही रामेश्वर को पूछताछ के बाद हादसे वाले दिन ही रविवार शाम थाने से ही जमानत दे दी गई ।
गुरुग्राम पुलिस का कहना है कि लापरवाही बरतने वाले पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की गई है । आरोपी पीसीआर ड्राइवर का पिछला रिकॉर्ड भी खंगाले जा रहे हैं लेकिन उसके पुराने सर्विस रिकॉर्ड में कोई लापरवाही नहीं मिली है । वहीं इस मामले में हादसे के वक्त पीसीआर में ड्राइवर के अलावा मौजूद होमगार्ड को हटा दिया गया है साथ ही पीसीआर इंचार्ज हेड कॉन्सटेबल देवेन्द्र बिना किसी सूचना के गैरहाजिर था उसको सस्पेंड कर विभागीय कार्रवाई की जा रही है ।
आपको बता दें कि रविवार सुबह करीब 11 बजे गुरुग्राम फरीदाबाद रोड़ पर घाटा मोड़ के पास रॉन्ग साइड जाती पीसीआर वैन (ERV) ने सामने से आ रही एक स्विफ्ट कार को टक्कर मार दी जिसमें 6 महीने की एक मासूम बच्ची की मौत हो गई जबकि कार में सवार दो छोटे बच्चों समेत पांच लोग घायल हो गए । इस मामले में पीसीआर चालक सिपाही रामेश्वर के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया था लेकिन आरोपी को थाने से ही हादसे वाले दिन ही जमानत मिलने पर लोग सवाल उठा रहे हैं ।
वहीं जानकारों का कहना है कि कोरोना महामारी के बाद माननीय कोर्ट के आदेशों के अनुसार जिस अपराध में 7 साल की सजा से कम का प्रावधान है उन मामलो में आरोपियों को जांच में शामिल करके थाने से ही जमानत दे दी जाती है और इस मामले में IPC 304A के तहत केस दर्ज किया गया जिसमें कम से कम 2 साल की सजा है इसीलिए आरोपी पुलिस वाले को थाने से ही जमानत मिल गई ।