Gurugram News Network - नियमों को ताक पर रखकर पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हुए कार्य करने वाले मालीबू एस्टेट बिल्डर को हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण विभाग ने क्लोजर नोटिस जारी किया है। 200 एकड़ की रिहायशी प्लॉटिड कॉलोनी में बिल्डर द्वारा पर्यावरण नियमों को ताक पर रखकर कार्य किया जा रहा था। इस सोसाइटी में करीब 2200 परिवार रहते हैं। इस परियोजना में कार्य करने के दौरान बिल्डर द्वारा न तो हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण विभाग से अनुमति ली गई और न ही एन्वायरमेंट क्लीयरेंस ली गई। साल 2020 में की गई जांच के दौरान यह भी पाया गया था कि यहां से सीवर के पानी को बिना साफ किए ही हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण और गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण की पाइपलाइन में छोड़ा जा रहा था।
मालीबू टाउन से लिए गए सीवर ट्रीटमेंट प्लांट, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टर के पानी के सैंपल की जांच में पाया गया कि सीवर का पानी बिना साफ किए ही ड्रेन में डाला जा रहा है। अंडरग्राउंड वाटर टैंक में मिले पानी की गुणवत्ता अत्याधिक खराब पाई गई। इस मामले में बोर्ड ने टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट को मामले में आवश्क कार्रवाई करने के आदेश दिए थे। इसके साथ ही बिल्डर को एनवायरमेंट क्लीयरेंस लेने के लिए भी कहा गया था।
रेवेन्यू डिपार्टमेंट को निर्देश दिए गए थे कि वह मालीबू टाउन की रजिस्ट्री पर पूरी तरह से रोक लगा दें। इसके साथ ही बिजली निगम को भी आदेश दिए गए हैं कि वह यहां नए बिजली कनेक्शन जारी न करे। इन पाबंदियों के बाद भी बिल्डर द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया। इसके साथ ही आदेशों में कम्युनिटी साइट्स के मिसयूज किए जाने के संदर्भ में भी आदेश जारी किए गए हैं।