Gurugram News Network - सुनो सुनो सुनो, अगर आपने अपनी ही ज़मीन पर, अपनी ही प्रॉपर्टी पर किसी का विज्ञापन लगाया तो अब आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी लेकिन सरकारी जगहों पर अगर नेता लोग अपने पोस्टर चस्पाएंगे तो उनकी उन्हें कोई कुछ नहीं कहेगा । नगर निगम का डंडा केवल प्राइवेट कंपनियों पर चलेगा । ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि पिछले दिनों गुरुग्राम में साइनएज बोर्ड्स पर कुछ निजी दुकानदारों ने अपने विज्ञापन लगा दिए तो नगर निगम ने उनके खिलाफ केस दर्ज करा कर लाखों रुपए का जुर्माना ठोक दिया लेकिन ठीक उन्ही जगहों पर जब नेताओं की बधाईंयों के पोस्टर लगे थे तो गुरुग्राम नगर निगम की आंखे बंद थीं, नेताओं के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया । पूरा शहर पोस्टरों से पाट दिया जाता है तब गुरुग्राम नगर निगम को कानून याद नहीं आए ।
लेकिन अब जाकर नगर निगम की आंखे खुली हैं तो ताबड़तोड़ एक्शन हो रहे हैं । हर कोई उम्मीद करता है कि ये एक्शन सभी पर एक समान होना चाहिए । अगर कोई नेता भविष्य में सरकारी जगहों पर अपने पोस्टर लगाता है तो उन पर भी ऐसे ही एक्शन की उम्मीद हर कोई रख रहा है ।
गुरुग्राम नगर निगम द्वारा स्पष्ठ निर्देशों में कहा गया है कि अगर आप अपनी जमीन पर अवैध यूनिपोल या विज्ञापन का प्रदर्शन करवाते हैं, तो नगर निगम गुरूग्राम द्वारा आपके खिलाफ संबंधित नियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही संबंधित विज्ञापनदाता कंपनी पर भी एफआईआर दर्ज करवाने के साथ ही फीस व जुर्माने की वसूली की जाएगी।

नगर निगम गुरूग्राम के प्रवक्ता ने बताया कि हरियाणा म्यूनिसिपिल एडवरटाईजमैंट बाईलॉज-2022 के तहत नगर निगम गुरूग्राम की सीमा में किसी भी प्रकार का यूनिपोल लगाने व विज्ञापन का प्रदर्शन करने से पूर्व अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य है। इसके लिए ऑनलाईन माध्यम से आवेदन करके निर्धारित फीस का भुगतान किया जाता है। बिना अनुमति के विज्ञापनों का प्रदर्शन करना दंडनीय अपराध है तथा ऐसा करने वालों के खिलाफ संबंधित नियमों के तहत एफआईआर दर्ज करवाने, फीस एवं जुर्माने की वसूली करने सहित अन्य कार्रवाई की जाएगी। इसके तहत जमीन मालिक, विज्ञापनदाता कंपनी तथा विज्ञापन एजेंसी के खिलाफ कार्रवाई किया जाना शामिल है। जमीन मालिक तथा विज्ञापनदाता कंपनी किसी भी प्रकार का यूनिपोल या विज्ञापन का प्रदर्शन करवाने से पूर्व यह जानकारी सुनिश्चित कर लें कि संबंधित विज्ञापन एजेंसी द्वारा उक्त साईट पर विज्ञापन लगाने की अनुमति प्राप्त की गई है या नहीं। इसके लिए नगर निगम गुरूग्राम के कार्यालय से जांच-पड़ताल अवश्य कर लें।
जनवरी 2023 से अब तक की गई कार्रवाई : प्रवक्ता ने बताया कि जनवरी 2023 से अप्रैल 2023 तक नगर निगम गुरूग्राम द्वारा अवैध यूनिपोल के खिलाफ कार्रवाई करते हुए द्वारका एक्सप्रेस-वे, सर्दन पैरीफेरल रोड़, गोल्फ कोर्स रोड़, सोहना रोड़ सहित अन्य क्षेत्रों में 69 यूनिपोल को हटाया गया है। इसके साथ ही विभिन्न क्षेत्रों में लगे अवैध होर्डिंग-बोर्ड को भी हटाने की कार्रवाई की गई है। नगर निगम द्वारा अवैध यूनिपोल या विज्ञापन लगाने के मामले में 21 के खिलाफ संबंधित थानों में मुकदमा दर्ज करवाने के साथ ही फीस एवं जुर्माने की वसूली की प्रक्रिया की गई है। अवैध यूनिपोल या विज्ञापन मामले में इस वर्ष 1.19 करोड़ रूपए का जुर्माना भी लगाया गया है।
विज्ञापन प्रदर्शन आवेदन की प्रक्रिया : उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा विज्ञापन प्रदर्शन की स्वीकृति के लिए आवेदन प्रक्रिया को ऑनलाईन किया गया है। आवेदन के लिए निर्धारित दस्तावेजों के साथ https://ulb.project247.in/home/index लिंक पर जाएं। निर्धारित फीस की अदायगी करके विज्ञापन प्रदर्शन की अनुमति प्राप्त करें तथा उसके बाद ही विज्ञापन लगाएं। बिना अनुमति के लगने वाले विज्ञापनों को नगर निगम गुरूग्राम द्वारा हटाया जाएगा तथा इस कार्रवाई के दौरान आने वाला खर्च, फीस तथा जुर्माने की वसूली भी संबंधित से की जाएगी। यह राशि संबंधित की प्रॉपर्टी के साथ एनडीसी पोर्टल से लिंक कर दी जाएगी।