Gurugram News Network- यदि आपका भी प्रॉपर्टी टैक्स बकाया है तो इसे 31 मार्च से पहले ही भर दें अन्यथा नगर निगम आपकी संपत्ति को सील कर उसे नीलाम कर देगा। निगमायुक्त पीसी मीणा ने मंगलवार को निगम अधिकारियों के साथ बैठक कर इस बाबत निर्देश जारी किए हैं। निगमायुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वह एक लाख से ज्यादा बकाएदारों पर खास नजर रखें। उन्हें नोटिस देकर 31 मार्च तक टैक्स का भुगतान करनें के लिए कहा जाए। यदि 31 मार्च तक यह टैक्स का भुगतान नहीं करते हैं तो उनकी संपत्ति को सील कर उसे नीलाम किया जाए। नगर निगम आयुक्त पी सी मीणा ने 31 मार्च तक छुट्टी के दिन भी प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने के लिए सभी काउंटर खोलने के निर्देश दिए हैं।
निगमायुक्त ने कहा कि बकाएदारों में रिहायशी, औद्योगिक, वाणिज्यिक व इंस्टीट्यूशनल चारों श्रेणियों के डिफाल्टरों को शामिल करें। प्रॉपर्टी टैक्स की वसूली के लिए आरडब्ल्यूए प्रतिनिधियों के साथ तालमेल करके उनके क्षेत्रों में कैंप भी लगाने के निर्देश निगमायुक्त द्वारा दिए गए। प्रॉपर्टी टैक्स सर्वे की समीक्षा के दौरान निगमायुक्त ने कहा कि जिन प्रॉपर्टीज के उपयोग की स्थिति में बदलाव किया गया है, उनका दोबारा से सत्यापन करवाया जाए। इस प्रकार की प्रक्रिया से नगर निगम के राजस्व का नुकसान होने का अंदेशा है। जांच उपरान्त एक कमेटी का गठन करके निर्णय लिया जाएगा।
बैठक में वित्त वर्ष 2023-24 के बजट पर भी चर्चा के दौरान निगमायुक्त ने कहा कि बजट में राजस्व बढ़ोतरी पर विशेष ध्यान दिया जाए तथा बजट वास्तविकता पर आधारित होना चाहिए। इसके अलावा, वाटर मीटर, विज्ञापन सहित अन्य मुद्दों पर भी निगमायुक्त द्वारा संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।
बैठक में अतिरिक्त निगमायुक्त अमरदीप सिंह, एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर रोहताश बिश्नोई, संयुक्त आयुक्त अखिलेश कुमार यादव व विजय यादव, चीफ इंजीनियर राधेश्याम शर्मा, चीफ अकाउंट ऑफिसर विजय सिंगला, चीफ टाउन प्लानर सतीश पाराशर सहित नगर निगम गुरुग्राम, नगर परिषद सोहना व पटौदी-मंडी तथा नगर पालिका फरुखनगर के अधिकारीगण उपस्थित थे।
निगमायुक्त पीसी मीणा ने कहा कि हरियाणा नगर निगम अधिनियम-1994 के तहत नगर निगम गुरुग्राम की सीमा में स्थित सभी प्रकार की रिहायशी, वाणिज्यिक, औद्योगिक व इंस्टीट्यूशनल प्रॉपर्टीज को प्रत्येक वर्ष प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान करना अनिवार्य है। डिफॉल्ट होने की सूरत में संबंधित प्रॉपर्टी को सील करके नीलामी की कार्रवाई की जा सकती है।