Gurugram News Network – गुरुग्राम में अवैध रुप से बनाई जा रही कॉलोनियों के खिलाफ टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग एक बड़ी कार्रवाई करने जा रहा है । इसके अंतर्गत गुरुग्राम के अलग अलग इलाकों में पनप रही 20 से ज्यादा अवैध कॉलोनियों को ध्वस्त करने की प्लानिंग की जा रही है । ये अवैध कॉलोनियां सोहना, पटौदी, फर्रुखनगर, भोंडसी और बादशाहपुर में बनाई जा रही हैं जिनकी लिस्ट तैयार कर ली गई है । इस कार्रवाई के लिए गुरुग्राम पुलिस से भी संपर्क किया जा रहा है । डीटीपी विभाग इन कॉलोनियों पर सिर्फ बुलडोजर ही नहीं चलाएगा बल्कि अवैध कॉलोनी बनाने वालो के खिलाफ FIR भी दर्ज कराई जाएगी ।
डीटीपी विभाग ने साफ तौर पर संबंधित तहसीदार को साफ निर्देश दे दिए हैं कि इन कॉलोनियों में रजिस्ट्रियां ना की जाएं अगर ऐसा किया जाता है तो फिर संबंधित तहसीलदार के खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा । गुरुग्राम के डीटीपीई मनीष यादव ने लोगों से भी अपील की है कि इन अवैध कॉलोनियों में निवेश ना करें कहीं ऐसा ना हो कि आपके जीवन भर की गाढ़ी कमाई व्यर्थ हो जाए । वहीं डीटीपीई मनीष यादव ने चंदू, बुढेड़ा और साढराणा इलाके अवैध रुप से बनाई जा रही कॉलोनियों की पहचान करके तहसीलदार को स्पष्ट निर्देश दे दिए हैं कि इनमें एग्रीकल्चर जमीन की टुकड़ों में रजिस्ट्री ना की जाए । इस तरह की जमीन हरियाणा डेवलेपमेंट एंड रेगुलेशन ऑफ अर्बन एरिया एक्ट की धारा 7ए के तहत आती है । रजिस्ट्री करने से पहले टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग की एनओसी लेना अनिवार्य है ।
डीटीपीई मनीष यादव ने कहा है कि अवैध रूप से पनप रही कॉलोनियों में इस सप्ताह से अभियान शुरू किया जाएगा । चंदू, बुढेड़ा और साढराणा में एग्रीकल्चर जमीन पर हुई रजिस्ट्रियों, इंतकाल, जमाबंदी की जानकारी तहसीलदार से मांगी है । साथ ही इन खसरों में रजिस्ट्री नहीं करने के बारे में कहा है । इस तरह पनप रही कॉलोनियों को पनपने नहीं दिया जाएगा ।
तहसीलदार के खिलाफ हो सकता है एक्शन : डीटीपीई के पास शिकायत पहुंचीं है कि साढराणा गांव में खसरा नंबर 79/2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 80//9, 10, 11, 12, 19/1, 19/2, 20, 22/1, 22/2, 21, 23/1, 23/2, 24/1 /24/2 में पनप रही अवैध कॉलोनी में रजिस्ट्री हुई है । ऐसे में तहसीलदार से रजिस्ट्रियों की जानकारी मांगी है । इस तरह गांव चंदू में खसरा नंबर 15//23, 24, 25, 16//2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,17/11/1, 20 और बुढेड़ा में खसरा नंबर 88/6, 7, 8, 13, 14, 15, 82//17/2, 18, 19, 22, 23, 24, 112//2, 3, 4, 7, 8/1/1 में हुई रजिस्ट्रियों की जानकारी तलब की है ।
अवैध गतिविधियों के चलते प्लाजा किया गया सील : वहीं टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट ने गोल्फ कोर्स रोड स्थित पाम स्प्रिंग प्लाजा के बेसमेंट में अवैध रूप से चल रहे ऑफिस को सील कर दिया । इस ऑफिस को सील करने से पहले डीटीपीई ने शोकॉज नोटिस दिया था लेकिन कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला । डीटीपीई मनीष यादव के मुताबिक बेसमेंट का इस्तेमाल पार्किंग और स्टोरेज के लिए किया जा सकता है । ले-आउट प्लान का उल्लंघन करके ऑफिस चलाया जा रहा था, जिसे सील कर दिया है ।