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देखिए कैसे तय होता है गुरुग्राम नगर निगम एरिया में प्रॉपर्टी टैक्स

प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान नहीं करने की सूरत में 18 प्रतिशत की दर से लगता है वार्षिक ब्याज - पेयजल-सीवरेज कनैक्शन सहित प्रॉपर्टी की खरीद-फरोख्त व लीज आदि के लिए जरूरी है टैक्स का भुगतान

Created At: 18/01/2023 , 8:21:10 AM

Updated At:  08/08/2023 , 10:48:27 PM
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Gurugram News Network – नगर निगम गुरूग्राम के आयुक्त पीसी मीणा ने कहा कि नगर निगम गुरूग्राम सीमा में स्थित सभी प्रॉपर्टी मालिक समय पर अपने प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान करके सरकार द्वारा दी जाने वाली छूट योजनाओं का लाभ उठाएं। सरकार द्वारा 31 जनवरी तक संपूर्ण बकाया प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान करने वालों को ब्याज में 50 प्रतिशत छूट दी जा रही है।

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उन्होंने कहा कि हरियाणा नगर निगम अधिनियम-1994 के तहत नगर निगम गुरूग्राम की सीमा में स्थित सभी प्रकार के भवनों, खाली प्लॉटों, कमर्शियल संस्थानों व औद्योगिक इकाईयों को वर्ष में एक बार प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान करना अनिवार्य है। प्रतिवर्ष 1 अप्रैल से 31 जुलाई तक प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान करने वालों को मौजूदा वर्ष के प्रॉपर्टी टैक्स में 10 प्रतिशत की छूट दी जाती है।

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कैसे होता है प्रॉपर्टी टैक्स का निर्धारण - निगमायुक्त ने कहा कि रिहायशी प्रॉपर्टी के मामले में प्लॉट के आकार व मकान के फ्लोर के अनुसार प्रॉपर्टी टैक्स का वार्षिक रूप से निर्धारण किया जाता है।

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- 300 वर्ग गज के प्लॉट साईज पर भूतल के लिए 1 रूपए प्रति वर्ग गज

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- 301 वर्ग गज से 500 वर्ग गज प्लॉट साईज के लिए 4 रूपए प्रति वर्ग गज

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- 501 वर्ग गज से 1000 वर्ग गज प्लॉट साईज के लिए 6 रूपए प्रति वर्ग गज

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- 1001 वर्ग गज से 2 एकड़ तक के लिए 7 रूपए प्रति वर्ग गज

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- 2 एकड़ से अधिक साईज के लिए 10 रूपए प्रति वर्ग गज

इनमें प्रथम मंजिल के लिए 40 प्रतिशत, दूसरी मंजिल व उससे ऊपर तथा तहखाने के लिए 50 प्रतिशत छूट होती है।

फलैट्स के मामले में - 2000 वर्ग फीट कारपेट एरिया के लिए 50 पैसे प्रति वर्ग फीट

- 2001 वर्ग फीट से 5000 वर्ग फीट तक कारपेट एरिया के लिए 1.20 रूपए प्रति वर्ग फीट

- 5000 वर्ग फीट से अधिक कारपेट एरिया के लिए 1.50 रूपए प्रति वर्ग फीट

इसके अलावा, कमर्शियल प्रतिष्ठानों व औद्योगिक इकाईयों के मामले में भी अलग-अलग स्लैब के हिसाब से प्रॉपर्टी टैक्स का निर्धारण किया जाता है।

कैसे करें प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान : निगमायुक्त ने बताया कि नगर निगम गुरूग्राम द्वारा प्रॉपर्टी टैक्स भुगतान के लिए ऑनलाईन सुविधा दी गई हैं, जिसमें नेटबैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, पे-टीएम सहित अन्य माध्यमों से प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाया जा सकता है। इसके अलावा, नगर निगम गुरूग्राम के सिविल लाईंस स्थित कार्यालय, सैक्टर-34 स्थित कार्यालय तथा सैक्टर-42 स्थित कार्यालय में बनाए गए नागरिक सुविधा केन्द्रों पर जाकर भी प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान किया जा सकता है। यहां पर 5000 रूपए तक नकद राशि तथा इससे ऊपर डिमांड ड्राफ्ट व डेबिट, क्रेडिट कार्ड से भुगतान करने की सुविधा है।

निगमायुक्त पीसी मीणा ने गुरूग्राम के प्रॉपर्टी मालिकों से आह्वान करते हुए कहा कि वे समय पर अपने प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान करके सरकार द्वारा समय-समय पर दी जाने वाली छूट योजनाओं का लाभ उठाएं साथ ही लगने वाले 18 प्रतिशत वार्षिक ब्याज से भी अपना बचाव करें। समय पर भुगतान नहीं करने की सूरत में डिफॉल्टर प्रॉपर्टीज को सील करने की कार्रवाई की जाती है तथा बिना प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान किए प्रॉपर्टी की खरीद-फरोख्त, लीज आदि कार्य नहीं करवाए जा सकते

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Sunil Yadav

सुनील यादव गुरुग्राम मीडिया में पिछले 11 साल से सक्रिय पत्रकार हैं । सुनील यादव ने साल 2010 में सबसे पहले GNN News Channel के लिए गुरुग्राम से पत्रकारिता शुरु की । सितंबर 2011 में सुनील यादव India TV न्यूज़ चैनल के साथ बतौर रिपोर्टर जुड़े और लगातार गुरुग्राम जिले के लिए काम करते आ रहे हैं । इंडिया टीवी के अलावा सुनील यादव टाइम्स नाऊ, न्यूज18 इंडिया में भी गुरुग्राम के लिए पत्रकारिता करते हैं । सुनील यादव न्यूज़24, खबरें अभी तक, जनतंत्र टीवी, ईटीवी हरियाणा, ए1तहलका हरियाणा में काम कर चुके हैं । अपनी निष्पक्ष पत्रकारिता के चलते सुनील यादव ने गुरुग्राम में अपनी एक अलग पहचान बनाई है । साल 2019 में सुनील यादव ने गुरुग्राम न्यूज़ नेटवर्क बतौर एडिटर इन चीफ के तौर पर ज्वाइन किया ।

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