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PM Awas Yojana 2.0: ऑनलाइन आवेदन कैसे करें! अब शहरी आवास में आएगी तेजी

 
PM Awas Yojana 2.0: ऑनलाइन आवेदन कैसे करें! अब शहरी आवास में आएगी तेजी

हरियाणा सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 (पीएमएवाई-यू 2.0) के क्रियान्वयन के साथ शहरी गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को किफायती आवास उपलब्ध कराने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के हर परिवार के सिर पर छत उपलब्ध कराने के सपने को साकार करने के लिए केन्द्र सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना का उद्देश्य अगले पांच वर्षों में देश भर के शहरी गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को किफायती आवास उपलब्ध कराने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। 

मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के विजन के अनुरूप हरियाणा ने पीएमएवाई-यू 2.0 के सुचारू क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए निर्णायक कदम उठाए हैं।

हरियाणा के मुख्य सचिव डॉ. विवेक जोशी ने आज यहां प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) के लिए राज्य स्तरीय स्वीकृति एवं निगरानी समिति (एसएलएसएमसी) की 17वीं बैठक और प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 (पीएमएवाई-यू 2.0) के लिए एसएलएसएमसी की पहली बैठक की अध्यक्षता की।

डॉ. जोशी ने फंड वितरण में खामियों को दूर करने की आवश्यकता पर बल दिया और अधिकारियों को किसी भी वित्तीय अनियमितता को रोकने के लिए ओटीपी आधारित सत्यापन प्रणाली लागू करने का निर्देश दिया। 

उन्होंने लाभार्थियों की वास्तविकता का आकलन करने और यह सुनिश्चित करने के लिए एक विस्तृत नमूना सर्वेक्षण आयोजित करने पर भी जोर दिया कि बैंक उन्हें ऋण वितरित करने में कुशलतापूर्वक सहायता कर रहे हैं। योजना के कार्यान्वयन प्रक्रिया में सख्त निगरानी और जवाबदेही की आवश्यकता पर जोर देते हुए मुख्य सचिव ने कहा कि योजना का लाभ बिना किसी लीकेज के गरीबों तक पहुंचना चाहिए। 

मुख्य सचिव ने प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से योजना के लिए व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाने की आवश्यकता पर भी बल दिया। बैठक में बताया गया कि मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत 15,256 आवेदकों को पक्के मकान बनाने के लिए एक मरला भूखंड आवंटित किए गए हैं। इन सभी लाभार्थियों को पीएमएवाई-यू 2.0 के लाभार्थी नेतृत्व निर्माण (बीएलसी) वर्टिकल के तहत वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

 PMAY-U 2.0 शहरी क्षेत्रों में रहने वाले आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों (EWS), निम्न आय वर्ग (LIG) और मध्यम आय वर्ग (MIG) की आवास आवश्यकताओं को पूरा करता है। लाभार्थी परिवार को पति, पत्नी, अविवाहित पुत्र और/या अविवाहित पुत्रियों के रूप में परिभाषित किया गया है। योजना के तहत पात्र होने के लिए, परिवार के पास देश में कहीं भी पक्का घर (स्थायी आवास इकाई) नहीं होना चाहिए।


 PMAY-U 2.0 EWS परिवारों (वार्षिक आय 3 लाख रुपये तक), L परिवारों (3 लाख रुपये से 6 लाख रुपये) और MIG परिवारों (6 लाख रुपये से 9 लाख रुपये) को किफायती आवास के अवसर प्रदान करता है। विधवाओं, एकल महिलाओं, दिव्यांगों, वरिष्ठ नागरिकों, ट्रांसजेंडरों, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों और अन्य कमजोर वर्गों जैसे कि स्ट्रीट वेंडरों और निर्माण श्रमिकों सहित कमजोर समूहों को योजना के तहत प्राथमिकता दी जाती है।