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Haryana News: वाहन चालक हो जाएं सावधान! 90 दिन में चालान का भुगतान नहीं किया तो मिलेगी ये सजा

 
Haryana News: वाहन चालक हो जाएं सावधान! 90 दिन में चालान का भुगतान नहीं किया तो मिलेगी ये सजा

अब ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के लिए हरियाणा में एक सख्त कदम उठाया गया है। यमुनानगर ट्रैफिक इंचार्ज कुशल पाल राणा के अनुसार, यदि कोई वाहन चालक 90 दिन के अंदर अपना चालान नहीं भरता, तो उसकी गाड़ी को हिरासत में लिया जा सकता है।

यह कदम सरकार के राजस्व में होने वाले नुकसान को रोकने के लिए उठाया गया है, क्योंकि कई वाहन चालक चालान कटने के बावजूद उसे भरने में लापरवाही बरतते थे। अब वाहन चालकों को यह ध्यान रखना होगा कि 90 दिन के भीतर चालान न भरने पर गाड़ी की जब्ती हो सकती है।

ट्रैफिक इंचार्ज ने नागरिकों से अपील की है कि वे ट्रैफिक नियमों का पालन करें और अपनी जिम्मेदारी समझें, ताकि उन्हें किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े।

हाल ही में हरियाणा में सड़क सुरक्षा और ट्रैफिक नियमों को सख्ती से लागू करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। इसके अंतर्गत ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई तेज़ की जा रही है। इसके अतिरिक्त, सरकार ने राज्य के विभिन्न हिस्सों में सड़क दुर्घटनाओं में घट रही मौतों को कम करने के लिए कई उपायों की योजना बनाई है।

हरियाणा सरकार ने इस दिशा में इलेक्ट्रिक बसों के संचालन का फैसला लिया है, ताकि सार्वजनिक परिवहन को और अधिक पर्यावरण अनुकूल और सुरक्षित बनाया जा सके। इस कदम से प्रदूषण को कम करने में मदद मिलेगी और नागरिकों को बेहतर परिवहन सेवा मिलेगी।

साथ ही, हरियाणा पुलिस द्वारा सड़क दुर्घटनाओं में घायल लोगों के लिए कैशलेस इलाज योजना शुरू की गई है। इसके तहत, सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्तियों को 1.5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज मिलेगा। यह योजना दुर्घटना के 7 दिनों के भीतर लागू होगी और इसके लिए राज्य भर के अस्पतालों को अनुबंधित किया गया है।