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 Haryana News: हरियाणा में अब सरकारी कर्मचारी इस उम्र में होंगे रिटायर, बदल गया निय

 
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 हरियाणा सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत भरी घोषणा की है। अब राज्य के सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति (रिटायरमेंट) की उम्र 58 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष कर दी गई है। वहीं, ग्रुप-डी (चतुर्थ श्रेणी) के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की उम्र 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई है। यह फैसला तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।

हरियाणा सरकार ने यह निर्णय पंजाब सिविल सेवा नियमावली (Volume-I, Part-1) के नियम 3.26(a) में संशोधन के बाद लिया है। इससे पहले, केवल न्यायिक अधिकारियों, ग्रुप- IV, दिव्यांग और दृष्टिहीन कर्मचारियों के लिए यह उम्र 60 वर्ष थी, लेकिन अब सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए इसे समान रूप से बढ़ाया गया है।



मुख्य सचिव कार्यालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, इस फैसले का लाभ सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, मंडलायुक्तों, विश्वविद्यालयों के रजिस्ट्रारों, उपायुक्तों और उपमंडल अधिकारियों (सिविल) को तत्काल प्रभाव से दिया जाएगा।

सरकारी कर्मचारियों के लिए राहतभरी खबर
राज्य सरकार के इस फैसले से हजारों कर्मचारियों को फायदा मिलेगा, जिन्हें अब दो साल की अतिरिक्त सेवा का अवसर मिलेगा। खासकर, ग्रुप-डी के कर्मचारियों के लिए यह फैसला एक बड़ी राहत लेकर आया है क्योंकि उनकी सेवानिवृत्ति की उम्र 62 वर्ष कर दी गई है।

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इस निर्णय को लेकर कर्मचारियों में खुशी की लहर है। सरकारी कर्मचारी संघों ने इस फैसले का स्वागत किया है और इसे कर्मचारियों के हित में उठाया गया कदम बताया है।