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Haryana: हरियाणा में रिश्वत मामले में ASI को 4 साल की कैद, जानें क्या था मामला

 
kaithal asi sukhbir singh

Haryana News: हरियाणा के कैथल कोर्ट ने पुलिस के ASI  सुखबीर सिंह को रिश्वत मांगने के मामले में दोषी ठहराया है। अदालत ने सुखबीर सिंह को चार साल की सजा और 30,000 रुपये जुर्माना लगाने का आदेश दिया। वहीं, इस मामले में एक अन्य पुलिसकर्मी, एसआई धर्मपाल को बरी कर दिया गया।

यह मामला अक्टूबर 2022 का है, जब शमशेर सिंह ने एंटी करप्शन ब्यूरो अंबाला में शिकायत दर्ज करवाई थी। शमशेर सिंह ने आरोप लगाया था कि चीका पुलिस के ASI सुखबीर सिंह और ASI धर्मपाल ने उसके बेटे सिंगारा सिंह के खिलाफ दर्ज NDPS केस में उन्हें बचाने के लिए रिश्वत मांगी थी। Haryana News

शुरुआत में दोनों पुलिसकर्मियों ने 60 हजार रुपये की मांग की थी, लेकिन बाद में यह रकम घटाकर 45 हजार और फिर 8 हजार रुपये तक सीमित कर दी। शमशेर ने इस घूस मांगने की शिकायत स्टेट विजिलेंस ब्यूरो से की, जिसके बाद कार्रवाई की गई और मामले की जांच शुरू हुई।