Gramin aawas Yojana: हरियाणा में शुरू हुई ग्रामीण आवास योजना! जाने कैसे करें योजना के लिए आवेदन

हरियाणा सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक रूप से कमजोर और बेघर परिवारों के लिए मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य पात्र परिवारों को 100 वर्ग गज (गांवों में) और 50 वर्ग गज (महाग्रामों में) के प्लॉट प्रदान करना है, ताकि वे अपना स्वयं का घर बना सकें।
मुख्य विशेषताएँ:
प्लॉट का आकार: गांवों में 100 वर्ग गज और महाग्रामों में 50 वर्ग गज।
लाभार्थियों की संख्या: लगभग 2 लाख गरीब परिवारों को लाभान्वित करने का लक्ष्य।
सुविधाएँ: प्लॉट के साथ पक्की सड़कें, बिजली, पानी, स्ट्रीट लाइट और हरे-भरे खुले स्थान जैसी बुनियादी सुविधाएँ प्रदान की जाएंगी।
पात्रता मानदंड:
आवेदक हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए।
परिवार की वार्षिक आय ₹1.80 लाख से कम होनी चाहिए।
आवेदक के पास पहले से कोई आवासीय भूखंड या मकान नहीं होना चाहिए।
आवेदक ने पहले केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) का लाभ नहीं लिया होना चाहिए।
आवेदन प्रक्रिया:
1. ऑनलाइन पंजीकरण: आवेदक को मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना विस्तार पोर्टल पर जाकर पंजीकरण करना होगा।
2. फैमिली आईडी सत्यापन: पोर्टल पर परिवार पहचान पत्र (PPP) नंबर दर्ज करके सत्यापित करें।
3. ओटीपी सत्यापन: पंजीकृत मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी दर्ज करें।
4. आवेदन फॉर्म भरना: आवश्यक जानकारी भरें और दस्तावेज़ अपलोड करें।
5. दस्तावेज़ अपलोड करना: आधार कार्ड, राशन कार्ड, परिवार पहचान पत्र, बैंक पासबुक, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र आदि अपलोड करें।