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Good News: हरियाणा की महिलाओं को मिलेगा 5 लाख का लोन, यहां जाने पूरा प्रोसेस
 

 
 हरियाणा की महिलाओं को मिलेगा 5 लाख का लोन

 
सरकार द्वारा हरियाणा की महिलाओं के लिए कई महत्वाकांक्षी योजनाएं चलाई जा रही है। सरकार ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्र की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मातृशक्ति  उद्यमिता स्कीम लागू की है। इस स्कीम के तहत महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक स्थिति में सुधार लाने के लिए बैंकों के जरिए उन्हें 5 लाख का ऋण दिया जाएगा। 

इस योजना के अंतर्गत जिन महिलाओं की पारिवारिक इनकम 5 लाख रुपये से कम और आवेदन के समय महिला उद्यमी की उम्र 18 से 60 साल के बीच होगी वह इस स्कीम के लिए पात्र होंगी।

इसके अलावा आवेदन पहले से लिए गए किसी लोन का डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए। इस स्कीम के तहत समय पर किश्त का भुगतान करने पर 3 सालों तक 7 प्रतिशत ब्याज अनुदान राशि हरियाणा महिला विकास निगम द्वारा दी जाएगी। 

पंचकूला की उपायुक्त मोनिका गुप्ता ने बताया कि योजना के तहत डेयरिंग, उद्योग विभाग की सूची में शामिल नकारात्मक गतिविधियों और केवीआईबी को छोड़कर अन्य सभी गतिविधियां शामिल हैं।

इन गतिविधियों में यातायात वाहन के तहत ऑटो रिक्शा, छोटा सामान ढोने के वाहन, थ्री-व्हीलर, ई-रिक्शा, टैक्सी, सामाजिक व व्यक्तिगत सेवा गतिविधियों के तहत सैलून, ब्यूटी पार्लर, टेलरिंग, बुटिक, फोटो कॉपी की दुकान, पापड़ बनाना, आचार बनाना, हलवाई की दुकान, फूड स्टॉल, आईसक्रीम बनाने की यूनिट, बिस्कुट बनाना, हैण्डलूम, बैग बनाना, कैटींन सर्विस आदि काम शुरू कर सकती हैं।


उपायुक्त ने बताया कि योजना का लाभ लेने के लिए निर्धारित दस्तावेज आवेदन के साथ जमा कराने होंगे। इन दस्तावेजों में आवेदन पत्र राशन कार्ड/परिवार पहचान पत्र, आधार कार्ड, दो पासपोर्ट आकार फोटो, रिहायशी प्रमाण पत्र, प्रोजेक्ट रिर्पोट, ट्रेनिंग सर्टिफिकेट/अनुभव प्रमाण पत्र शामिल हैं।

उपायुक्त मोनिका गुप्ता ने बताया कि इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए निगम के कार्यालय जिला प्रबंधक, हरियाणा महिला विकास निगम कमरा नंबर-52 तीसरी मंजिल, नई बिल्डिंग मिनी सचिवालय सेक्टर-1 पंचकूला, दूरभाष नंबर 0172-2585271 पर संपर्क किया का सकता है.