CM Vivah Shagun Yojana: अब बेटियों की शादी पर मिलेंगे 71 हजार रुपए, जल्दी ऐसे उठाए योजना का लाभ

मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना हरियाणा सरकार द्वारा चलाई गई एक वित्तीय सहायता योजना है, जिसका उद्देश्य गरीब परिवारों की बेटियों की शादी में आर्थिक मदद करना है। इस योजना के तहत योग्य परिवारों को शादी के लिए सरकारी सहायता राशि दी जाती है।
योजना की मुख्य विशेषताएँ:
1. आर्थिक सहायता राशि:
बीपीएल (गरीबी रेखा से नीचे) और SC/ST परिवारों की बेटियों की शादी पर ₹71,000 की सहायता।
निर्धन सामान्य वर्ग की लड़कियों को ₹51,000 की आर्थिक सहायता।
दिव्यांग लड़कियों या विधवा महिलाओं की शादी पर ₹51,000 दिए जाते हैं।
अनाथ लड़कियों के विवाह पर ₹71,000 की सहायता।
2. पात्रता (Eligibility):
दुल्हन की उम्र 18 वर्ष या अधिक होनी चाहिए।
दूल्हे की उम्र 21 वर्ष या अधिक होनी चाहिए।
परिवार हरियाणा का मूल निवासी होना चाहिए।
परिवार की वार्षिक आय ₹1.80 लाख से कम होनी चाहिए।
3. आवेदन प्रक्रिया:
हरियाणा सामाजिक न्याय विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
नजदीकी लोक सेवा केंद्र (CSC) में जाकर आवेदन करें।
आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज:
आधार कार्ड
आय प्रमाण पत्र
जाति प्रमाण पत्र (अगर लागू हो)
बैंक खाता विवरण
शादी का प्रमाण पत्र
योजना के लाभ:
गरीब परिवारों को शादी के लिए वित्तय सहायता मिलती है।
लड़कियों की शादी में आर्थिक बोझ कम होता है।
समय पर सहायता राशि सीधे बैंक खाते में जमा होती है।
अगर आपको इस योजना से जुड़ी अधिक जानकारी चाहिए या आवेदन प्रक्रिया समझनी है, तो पूछ सकते हैं।