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Haryana BPL Ration Card Yojana: हरियाणा में BPL राशन कार्ड योजना हुई शुरू, इन लागों को मिलेगा फ्री राशन 

 
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 हरियाणा सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) जीवन यापन करने वाले परिवारों के लिए बीपीएल राशन कार्ड योजना शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को सब्सिडी पर खाद्यान्न उपलब्ध कराना है। बीपीएल राशन कार्ड धारकों को प्रति माह 35 किलो खाद्यान्न, जिसमें गेहूं, चावल, दालें और चीनी शामिल हैं, रियायती दरों पर प्रदान किया जाता है। 

पात्रता मानदंड:

परिवार की वार्षिक आय ₹1,80,000 से कम होनी चाहिए।

आवेदक हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए।

परिवार पहचान पत्र (PPP) में आय का सत्यापन होना आवश्यक है।


आवेदन प्रक्रिया:

हरियाणा सरकार ने बीपीएल राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया को सरल बना दिया है। अब आपको आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होती; यदि आपके परिवार पहचान पत्र में वार्षिक आय ₹1,80,000 से कम सत्यापित है, तो आपका नाम स्वचालित रूप से बीपीएल सूची में शामिल कर लिया जाता है। आप अपना राशन कार्ड ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं।

राशन कार्ड डाउनलोड करने के लिए चरण:

1. हरियाणा खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की आधिकारिक वेबसाइट epds.haryanafood.gov.in पर जाएं।


2. 'सर्च राशन कार्ड' विकल्प पर क्लिक करें।


3. अपना परिवार पहचान पत्र (PPP) नंबर और कैप्चा कोड दर्ज करें।


4. परिवार के किसी एक सदस्य का चयन करें और 'सेंड ओटीपी' पर क्लिक करें।


5. रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी दर्ज करें और वेरीफाई करें।


6. अब आप अपना बीपीएल राशन कार्ड देख सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं।

यदि आपका नाम बीपीएल सूची में नहीं है और आप पात्र हैं, तो सुनिश्चित करें कि आपके परिवार पहचान पत्र में आय का सही और सत्यापित विवरण हो। अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी राशन वितरण केंद्र या संबंधित विभाग से संपर्क करें।