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Haryana: हरियाणा के सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर ! ऐसा करने पर अब नहीं मिलेगा DA और TA का लाभ

 
Haryana

Haryana: हरियाणा के सरकारी कर्मचारियों के लिए प्रदेश सरकार ने एक नया आदेश जारी किया है। नए नियम के अनुसार अब उन्हें सरकार की अनुमति के बिना कोर्ट में गवाही देने की इजाजत नहीं होगी। यदि कोई सरकारी कर्मचारी या अधिकारी बिना अनुमति के कोर्ट में गवाही देने जाता है, तो उसके खिलाफ सरकार कड़ा एक्शन लेगी और अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। 

वहीं ऐसे कर्मचारियों को यात्रा भत्ता (TA) और महंगाई भत्ता (DA) भी नहीं मिलेगा। यह नियम पहले लागू नहीं था। अब सभी सरकारी कर्मचारियों को किसी भी अदालत में गवाही देने से पहले सरकार से मंजूरी प्राप्त करनी होगी। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने इस आदेश को लागू करने के लिए निर्देश जारी किए हैं, और यह भी कहा गया है कि अब अदालतों में सरकारी कर्मचारियों की गवाही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही दी जाएगी। 

इस कदम से कर्मचारियों के कामकाजी घंटों पर असर पड़ेगा और यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि वे बिना सरकारी अनुमति के कोर्ट के मामलों में शामिल न हों। सरकार ने यह नियम इसलिए लागू किया है ताकि सरकारी कर्मचारियों का समय और संसाधन उचित रूप से उपयोग हो सके। जब सरकारी कर्मचारी बिना अनुमति के कोर्ट में गवाही देने जाते हैं, तो यह उनके नियमित कार्यों में विघ्न डालता है, जिससे प्रशासनिक कामकाज पर असर पड़ता है।