गुरुग्राम में सस्ती होगी शराब, सरकार ने नई आबकारी नीति का किया एलान
Gurugram News Network – शुक्रवार को हरियाणा सरकार ने हरियाणा की नई आबकारी नीति का एलान कर दिया है । जिसके तहत अगले महीने से गुरुग्राम में शराब की कीमतों में कमी आएगी । हरियाणा सरकार ने नई आबकारी नीति में इम्पोर्टेड विदेशी शराब पर एक्साइज ड्यूटी और वैट में कटौती का एलान किया है जिसके बाद गुरुग्राम समेत हरियाणा में विदेशी शराब की कीमतें काफी हद तक कम हो जाएंगी ।
हरियाणा की नई आबकारी नीति अगले महीने यानि कि 12 जून के बाद से लागू हो जाएगी । नई आबकारी नीति दिल्ली की आबकारी नीति को टक्कर देने के लिए बनाई गई है जिस तरह से दिल्ली सरकार ने अपनी नीति में बदलाव किया और दिल्ली में शराब की कीमतों मे कमी आई उसी तर्ज पर हरियाणा सरकार का भी दावा है कि हरियाणा की आबकारी नीति मे बदलाव के बाद साइबर सिटी गुरुग्राम में फुटफॉल बढेगा और हरियाणा की आबकारी नीति दिल्ली और ड्यूटी फ्री शॉप्स को टक्कर देने में कामयाब हो पाएगी ।
नई आबकारी नीति के अनुसार जून से हरियाणा में इम्पोर्टेड विदेशी शराब पर 60 प्रतिशत एक्साइज ड्यूटी और 4 प्रतिशत वैट में कटौती की जाएगी । इसके अलावा अब हरियाणा में बार और रेस्टोरेंट खोलने का समय भी सुबह 8 बजे तक कर दिया गया है जिसके लिए साल के 20 लाख रुपए फीस देनी होगी । वहीं शराब की दुकानों के पास जो शराब पिलाने के ठिकाने जिनको अहाते कहा जाता है, नई आबकारी नीति लागू होने के बाद उन्हें सराय के नाम से जाना जाएगा ।
इम्पोर्टेड विदेशी शराब पर एक्साइज ड्यूटी और वैट कम करने के अलावा भारत में बनी विदेशी शराब पर भी एक्साइज ड्यूटी और वैट कम किया जाएगा जिसके बाद इम्पोर्टेड स्कॉच पर लगभग 300 रुपए प्रति बोतल से 450 रुपए प्रति बोतल की कमी आएगी तो वहीं भारत में बनी विदेशी व्हिस्की पर 150 रुपए प्रति बोतल से 300 रुपए प्रति बोतल तक की कमी होगी । वहीं बीयर की 12 बोतल खरीदने पर 150 रुपए की कमी आएगी ।
पुरानी आबकारी नीति के अनुसार एक ज़ोन में दो शराब की दुकानें खुल सकती थी जबकि नई आबकारी नीति के अनुसार अब एक ज़ोन में चार शराब की दुकानें खोली जा सकती है जिससे ना केवल शराब की दुकानों में बढोतरी होगी बल्कि फुटफॉल बढने से हरियाणा सरकार का रेवेन्यू भी बढेगा । इसके अलावा शराब की दुकानों और बार के द्वारा शराब का बिल भी खरीददारों को देना होगा अगर कोई बिल नहीं देता तो उस पर 5 हजार रुपए जुर्माना भी लगाने का प्रावधान किया गया है ।