अपराधदिल्ली एनसीआरदेशशहरहरियाणा

गुरुग्राम पुलिस ने एक ही सोसाइटी के 52 फ्लैट मालिकों के खिलाफ केस दर्ज

सोहना रोड स्थित सेंट्रल पार्क सोसाइटी धुनेला में मंगलवार को भोंडसी थाना पुलिस स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में सुरक्षा के मद्देनजर जांच करने के लिए पहुंची। पुलिस कर्मियों ने सोसाइटी के स्टेट मैनेजर से सोसाइटी में रहने वाले लोगों की जानकारी मांगी। जिसमें रिकॉर्ड जांच करने पर सामने आया कि सोसाइटी के जे-टावर में 52 मालिकों ने अपने फ्लैट को विदेशी नागरिकों को किराए पर दिया हुआ था।

Gurugram News Network – गुरुग्राम पुलिस ने शहर की एक नामी सोसाइटी में 52 फ्लैट मालिकों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस अब फॉरेनर्स एक्ट के तहत सभी फ्लैट मालिकों पर एक्शन लेने की तैयारी कर रही है। सभी मालिकों से पूछताछ करेगी और उनको शामिल जांच किया जाएगा। बता दे कि मंगलवार को भोंडसी थाना पुलिस स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में सुरक्षा के मद्देनजर सोसाइटी में जांच करने के दौरान लापरवाही का खुलासा हुआ।

जानकारी के अनुसार सोहना रोड स्थित सेंट्रल पार्क सोसाइटी धुनेला में मंगलवार को भोंडसी थाना पुलिस स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में सुरक्षा के मद्देनजर जांच करने के लिए पहुंची। पुलिस कर्मियों ने सोसाइटी के स्टेट मैनेजर से सोसाइटी में रहने वाले लोगों की जानकारी मांगी। जिसमें रिकॉर्ड जांच करने पर सामने आया कि सोसाइटी के जे-टावर में 52 मालिकों ने अपने फ्लैट को विदेशी नागरिकों को किराए पर दिया हुआ था।

किराए पर देने के बाद फ्लैट मालिकों की तरफ से पुलिस को कोई सूचना नहीं दी गई और न ही फॉरेनर्स एक्ट के तहत सी -फार्म भरा गया। पुलिस जांच में सामने आया कि सोसाइटी में विदेशी नागरिक काफी समय से रह रहे हैं। विदेशी नागरिकों की भी जानकारी पुलिस के द्वारा जुटाई गई। सभी के पासपोर्ट और वीजा संबंधि दस्तावेज पूरे मिले।

पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 52 फ्लैट मालिकों के खिलाफ भोंडसी थाने में मामला दर्ज किया गया। सभी मालिकों को नोटिस देकर बुलाया गया हैं। सभी को शामिल जांच कर जानकारी मांगी जाएगी। उनके द्वारा कब से विदेशी नागरिकों को फ्लैट किराए पर दिया गया था।

पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि कोई विदेशी नागरिक इनके होटल, मकान, गेस्ट हाउस, फ्लैट्स में ठहरे तो इसकी सूचना पुलिस को देना अनिवार्य है। फॉरेनर एक्ट की धारा 7 की पालना के तहत सी फॉर्म भरें। नियमों का उल्ल्घंन करने पर फॉरेनर एक्ट की धारा 14 के तहत 5 साल तक की सजा का प्रावधान है। उन्होंने बताया कि कोई भी व्यक्ति FRRO की वेबसाइट indianfrro.gov.in पर रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूर्ण करके ब्यूरो ऑफ इमीग्रेशन के ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से सी फॉर्म भर सकता है।

Manu Mehta

मनु मेहता साल 2008 से गुरुग्राम में पत्रकारिता से जुड़े हैं । मनु मेहता ने टोटल टीवी न्यूज़ चैनल से अपने करियर की शुरुआत की । इस सफर के दौरान न्यूज़ एक्सप्रेस चैनल में हरियाणा स्टेट हेड के तौर पर कार्य किया । मनु मेहता न्यूज़ 24, टीवी9 भारतवर्ष, ANI न्यूज़ एजेंसी एमएच1 न्यूज चैनल, जनता टीवी में काम कर चुके हैं । फिलहाल मनु मेहता गुरुग्राम न्यूज़ नेटवर्क में बतौर सीईओ कार्यरत हैं

Related Articles

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker