Gurugram News Network – गुरुग्राम नगर निगम ने शनिवार को अवैध निर्माण करने वालों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है । गुरुग्राम के आयुध डिपो के दायरे में बनने वाले अवैध निर्माणों पर पिछले कई दिनों से गुरुग्राम नगर निगम लगातार एक्शन ले रहा है । इसी कड़ी में नगर निगम की एन्फोर्समेंट की टीम ने शनिवार को गुरुग्राम के आयुध डिपो के प्रतिबंधित दायरे में आने वाले सुखराली एन्क्लेव में अवैध रुप से बनाए जा रहे 30 निर्माणाधीन फ्लैट्स को धराशाई कर दिया । कार्रवाई के दौरान नगर निगम गुरूग्राम के संयुक्त आयुक्त सहित सहायक अभियंता स्तर के अधिकारी तथा पुलिस बल मौजूद रहा ।
आपको बता दें कि वीरवार 11 मई को भी नगर निगम गुरूग्राम की टीम द्वारा सुखराली एन्क्लेव सहित आसपास के प्रतिबंधित क्षेत्र में अवैध निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई की गई थी । कार्रवाई के दौरान यहां पर एक बड़े भवन में लगभग 30 फ्लैटों का निर्माण किया जा रहा था । निगमायुक्त पीसी मीणा द्वारा इस प्रकार के निर्माणों के खिलाफ समय पर कार्रवाई नहीं करने के कारण एक कनिष्ठ अभियंता को निलंबित व चार्जशीट कर दिया गया तथा संबंधित संयुक्त आयुक्त को निर्देश दिए गए थे कि वे अपनी निगरानी में इस तीन मंजिला भवन को पूरी तरह से तुड़वाएं ।

निगमायुक्त के निर्देशों की पालना में शनिवार को संयुक्त आयुक्त-2 विजय यादव के नेतृत्व में सहायक अभियंता, कनिष्ठ अभियंता स्तर के अधिकारियों की टीम जेसीबी सहित डिमोलिशन के काम में आने वाली अन्य मशीनरी व पुलिस बल लेकर सुखराली एन्क्लेव पहुंची तथा उक्त अवैध निर्माणाधीन भवन को धराशायी करने की कार्रवाई की। किसी भी प्रकार के विरोध की स्थिति से निपटने के लिए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा ।
नगर निगम गुरूग्राम द्वारा अवैध निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी गई है । इसके तहत अवैध निर्माणों को तोडऩे के साथ ही संबंधित भवन मालिक के खिलाफ विभिन्न नियमों के तहत संबंधित थानों में एफआईआर भी दर्ज करवाई जाएगी। इसके साथ ही अवैध भवन की रजिस्ट्री होने बारे कार्रवाई की जाएगी तथा बिजली, सीवरेज व पानी के कनैक्शन भी नहीं दिए जाएंगे। नगर निगम गुरूग्राम द्वारा आमजन को बार-बार आगाह किया जा रहा है कि वे आयुध डिपो के प्रतिबंधित दायरे सहित अवैध रूप से विकसित की जा रही कॉलोनियों में प्लॉट, मकान, दुकान आदि की खरीद-फरोख्त ना करें। आयुध डिपो के प्रतिबंधित दायरे में माननीय न्यायालय द्वारा किसी भी प्रकार के नए निर्माण पर पाबंदी लगाई हुई है।