बच्चे की हत्या मामले में चार को उम्रकैद,नाबालिग को दस साल का कारावास
बता दे कि जून 2021 को दो बाइक सवार पांच बदमाशों ने भारती के घर के गेट के सामने खेल रहे तीन वर्षीय बेटे भव्य की गोलियां मारकर हत्या कर दी थी। जबकि उनके पति प्रवीन कुमार जो घर से बाहर थे, वहीं गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया था। वे खून से लथपथ होकर घर पहुंचे थे। भारती ने घायल हुए पिता-पुत्र को रेवाड़ी में ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया था, जहां इलाज के दौरान मासूम भव्य की मौत हो गई थी।
Gurugram News Network- गांव खलीलपुर में तीन साल के बच्चे की गोली मारकर हत्या करने और पिता को गोली मारने के मामले में एडिशनल सैशन जज सुनील कुमार दीवान की अदालत ने सोमवार को सजा का ऐलान कर दिया। कोर्ट ने चार को उम्रकैद और 1.30-1.30 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। जबकि नाबालिग को दस साल कठोर कारावास और 55 हजार के जुर्माने की सजा सुनाई।
बता दे कि जून 2021 को दो बाइक सवार पांच बदमाशों ने भारती के घर के गेट के सामने खेल रहे तीन वर्षीय बेटे भव्य की गोलियां मारकर हत्या कर दी थी। जबकि उनके पति प्रवीन कुमार जो घर से बाहर थे, वहीं गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया था। वे खून से लथपथ होकर घर पहुंचे थे। भारती ने घायल हुए पिता-पुत्र को रेवाड़ी में ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया था, जहां इलाज के दौरान मासूम भव्य की मौत हो गई थी।
प्रवीन से रंजिश रखते हुए बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया था। प्रवीन को दो गोली लगीं थी जबकि उसके बेटे भव्य के दिल से आरपार एक गोली लगी थी, जिससे उसकी मौत हो गई थी। आरोपी नवीन उर्फ कैंची, हरीश उर्फ बामण, परमजीत उर्फ सुसु, यमन उर्फ बैंया व एक नाबालिग शामिल था।
एडिशनल सैशन जज सुनील कुमार दीवान की अदालत ने गवाह व सबूतों के आधार पर पांचों आरोपियों को दोषी करार दिया। नवीन उर्फ कैंची, हरीश उर्फ बामण,परमजीत उर्फ सुसु और यमन उर्फ बैंया को उम्रकैद की सजा सुनाई। नाबालिग को दस साल की कठोर करावास और जुर्माने की सजा सुनाई।