पुलिस टीम पर फायरिंग मामले में चार दोषी,सात-सात साल की सजा
कार्यवाही करते हुए गुरुग्राम की पुलिस टीम ने मौके पर काबू किए गए 02 आरोपियों सहित सहित 04 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। आरोपियों की पहचान सुनील उर्फ सोनू निवासी गांव रावलथी जिला चरखी दादरी, संदीप निवासी अमर सिंह वाला जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान), अमित निवासी बीकानेर घमुरावली, गंगानगर (राजस्थान) व श्रीभगवान निवासी गांव भाली बहु अकबरपुर जिला रोहतक के रूप में हुई थी।
Gurugram News Network-साल 2021 में अपराध शाखा सेक्टर-39 की टीम पर फायरिंग करने के मामले में सुनवाई करते हुए एडिशनल सेशन जज तरुण सिंघल की कोर्ट ने मामले में सुनवाई करते हुए चार आरोपियों को दोषी करार दिया। कोर्ट ने आरोपियों को सात-सात साल की कैद और जुर्माने की सजा सुनाई।
जानकारी के अनुसार साल 2021 में अपराध शाखा सेक्टर-39, गुरुग्राम की पुलिस टीम को एक सूचना विभिन्न आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त कुछ व्यक्तियों के लूट की योजना के तहत हथियार सहित स्कॉर्पियो गाड़ी में राजीव चौक से बादशाहपुर की तरफ जाने के बारे में जानकारी मिली। सूचना पर कार्यवाही करते हुए पुलिस टीम द्वारा बताई गई स्कॉर्पियो गाड़ी को रोकने का प्रयास किया। इस पर आरोपी गाड़ी को भगा लेकर गए। जब पुलिस टीम ने उनका पीछा किया तो आरोपियों ने पुलिस टीम पर गोली चला दी जिसके बाद जवाब में पुलिस टीम द्वारा भी गोली चलाई।
आरोपियों की गाड़ी का टायर फट गया तथा गाड़ी धीमी हो गई। रिठोज मोड, भोंडसी के नजदीक आरोपी गाड़ी से उतरकर पुलिस टीम पर गोली चलाते हुए भागने लगे जिसमें पुलिस टीम द्वारा भी जवाब भी कार्रवाई करते हुए गोली चलाई गई। इस दौरान पुलिस के दो कर्मचारी तथा दो आरोपियों को गोली लगी। उपरोक्त घटना के संबंध में थाना भोंडसी, गुरुग्राम में संबंधित धाराओं के तहत अभियोग अंकित किया गया था।
कार्यवाही करते हुए गुरुग्राम की पुलिस टीम ने मौके पर काबू किए गए 02 आरोपियों सहित सहित 04 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। आरोपियों की पहचान सुनील उर्फ सोनू निवासी गांव रावलथी जिला चरखी दादरी, संदीप निवासी अमर सिंह वाला जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान), अमित निवासी बीकानेर घमुरावली, गंगानगर (राजस्थान) व श्रीभगवान निवासी गांव भाली बहु अकबरपुर जिला रोहतक के रूप में हुई थी।
गुरुग्राम पुलिस द्वारा आरोपियों को गिरफ्तार करने उपरांत अभियोग में आरोपियों के खिलाफ सभी आवश्यक साक्ष्य व गवाह एकत्रित किए थे जिन्हें माननीय अदालत में पेश किया था। गुरुग्राम पुलिस ने उपरोक्त अभियोग में उपरोक्त आरोपियों के खिलाफ माननीय अदालत में चार्जशीट दाखिल की गई थी।
बुधवार को एडिशनल सेशन जज तरुण सिंघल की कोर्ट ने ने फैसला सुनाते हुए चारों को दोषी करार दिया। सुनील उर्फ सोनू, अमित व श्रीभगवान को धारा 307 IPC के तहत 07 वर्ष कैद व 10 हजार रुपये के जुर्माने की सजा धारा 332 IPC के तहत 02 वर्ष कैद व 500 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।
धारा 25 शस्त्र अधिनियम के तहत 07 वर्ष की कैद व 500 रूपए जुर्माने की सजा व धारा 27 शस्त्र अधिनियम के तहत 07 वर्ष की कैद व 500 रूपए जुर्माने की सजा सुनाई। आरोपी संदीप को धारा 307 IPC के तहत 07 वर्ष कैद व 10 हजार रुपये के जुर्माने की सजा धारा 332 IPC के तहत 02 वर्ष कैद व 500 रुपये के जुर्माने की सजा, धारा 25 शस्त्र अधिनियम के तहत 07 वर्ष की कैद व 500 रूपए जुर्माने की सजा सुनाई।