महिला के गले से सोने की चेन झपटने वाले को 5 साल कैद
Gurugram News Network- महिला के गले से सोने की चेन झपटने के मामले में अदालत ने एक आरोपी को सबूतों के आधार पर दोषी करार दिया है। अदालत ने उसे 5 साल कैद व 25 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माने की राशि का भुगतान न करने पर उसे अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
जानकारी के मुताबिक, 17 मई 2019 को ओडिशा निवासी बिस्वरंजिता मलिक ने बताया कि वह लक्ष्मण विहार में रहती हैं। वह दोपहर करीब डेढ़ बजे श्याम ब्लॉक के पास सब्जी लेने गई थी। इस दौरान बाइक पर आए युवक ने उसके गले से चेन झपट ली थी और फरार हो गया था। शिकायत के आधार पर सेक्टर-9ए थाना पुलिस ने केस दर्ज कर लिया था।
मामले को जांच के लिए अपराध शाखा सिकंदरपुर को सौंपा गया था। जांच के दौरान अपराध शाखा ने मामले में एक आरोपी नजफगढ़ दिल्ली निवासी दीपक उर्फ फलूदी को गिरफ्तार किया था। मामला अदालत में चला। अभियोजन पक्ष ने अदालत में जो सबूत व गवाह पेश किए उससे आरोपी पर लगे आरोप साबित हो गए, जिसके बाद अदालत ने उसे दोषी करार देते हुए यह फैसला सुनाया है।