डीएलएफ में फिर होगी डीटीपी की कार्रवाई, 39 संस्थानों को नोटिस
Gurugram News Network – लाइसेंस कालोनियों के रिहायशी मकानों में संचालित व्यावसायिक गतिविधयों पर किसी प्रकार की ढील नहीं बरती जाएगी। इसी कड़ी में डीटीपी इंफोर्समेंट कार्यालय से डीएलएफ फेज एक गोल्फकोर्स रोड पर संचालित व्यावसायिक गतिविधियों को लेकर 20 मकानों में 39 संचालकों को शोकाज नोटिस दिया है। सात दिन के भीतर जवाब देने का अल्टीमेटम दिया गया है। संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर कार्रवाई अमल में लाई20 जाएगी।
डीटीपी इंफोर्समेंट अमित मधोलिया द्वारा जारी नोटिस के हिसाब से रिहायशी मकानों में व्यावसायिक गतिविधियां संचालित करने अवैध है। हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट एक्ट 1975 के नियमों का उल्लंघन है। ऐसे में नियमों के उल्लंघन पर रिहायशी इमारत पर सील होने से लेकर ओक्यूपेंसी सर्टिफिकेट कैंसिल होने की कार्रवाई की जा सकती है।
इन मकानों में चल रही व्यावसायिक गतिविधियों से स्थानीय निवासियों को परेशानियां हो रही है। विशेष तौर पर बिजली, पानी व अन्य बुनियादी सुविधाओं भी प्रभावित हो रही है। इसके अलावा ए-14 एवं ए-26 रोड की सर्विस रोड पर हमेशा गाडिय़ों की पार्किंग का जमावड़ा लगा रहता है जिसकी वजह से लोगों को डीएलएफ फेज एक कालोनी में आने-जाने में भी दिक्कते होती है।
इन गतिविधियों में रिटेल शाप, जिम, साइकिल शाप, ग्लास रिटेल, फर्नीचर सलून, गार्र्मेंट शोरूम, किड्स जोन, क्लीनिक, प्ले स्कूल, पेट शाप, बाइक शोरूम, स्पा, होम डेकोर, कोचिंग क्लास, प्राइवेट आफिस इत्यादि शामिल है।
रिहायशी मकानों में चल रही व्यावसायिक गतिविधियों को लेकर डीएलएफ फेज एक गोल्फकोर्स रोड पर करीब 39 संचालकों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए है। सात दिन के भीतर जवाब नहीं दिया गया तो रिस्टोरेशन के आदेश दिए जाएंगे और उसके बाद सीलिंग एवं ओसी रद्द करने की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।