Gurugram News Network - शादियों का सीजन शुरू होते ही अब जिला प्रशासन भी अलर्ट हो गया है। अब दूल्हा और दुल्हन को अपनी आयु से संबंधित दस्तावेज शादी समारोह के दौरान भी रखने होंगे। जिला प्रशासन की एक टीम अब शादी समारोह में पहुंचकर दूल्हा व दुल्हन के आयु संबंधी दस्तावेजों की जांच कर सकती है।
डीसी निशांत कुमार यादव ने कहा कि 22 अप्रैल को अक्षय तृतीया के अवसर पर जिला में शादियों का जोर रहेगा। ऐसे में बाल विवाह को रोकने को लेकर महिला एवं बाल विकास विभाग को विशेष निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं। बाल विवाह की रोकथाम के लिए विवाह करवाने वाले पुजारी, गांव के पंच, सरपंच, बैक्वेट हॉल व विवाह वाटिकाओं के संचालकों को आगाह किया गया है। साथ ही विवाह समारोह आयोजित कराने वाले विशेष पैलेस व हॉल संचालको को निर्देश दिए हैं कि वे विवाह बुकिंग लेने से पहले दुल्हा व दुल्हन के आयु प्रमाण पत्रों की जांच कर उसकी एक प्रति अपने पास अवश्य रखें। डीसी ने आमजन से आह्वान किया कि बाल विवाह एक सामाजिक बुराई है। इसकी रोकथाम के लिए सभी को मिलकर कार्य करना होगा।
जिला संरक्षण एवं बाल विवाह निषेध अधिकारी हेमा कौशिक ने बताया कि बाल विवाह आयोजन के संबंध में सूचना देने के लिए आमजन अपने नजदीक के पुलिस थाना चौकी, आंगनवाड़ी वर्कर, महिला एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी, एसडीएम, तहसीलदार, सीटीएम, पुलिस आयुक्त व सरंक्षण एवं बाल विवाह निषेध अधिकारी को दे सकते हैं। वहीं चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 व महिला हेल्पलाइन नंबर 1091 पर भी सूचना दी जा सकती है।