एक करोड़ लूट का मामला : कैश कलेक्शन कंपनी का लाइसेंस रद्द करने की सिफारिश
Gurugram News Network – सोहना रोड पर कैश कलेक्शन कर्मियों की आंखों में मिर्च झोंककर हुई करीब एक करोड़ रुपए की लूट मामले में DCP ईस्ट वीरेंद्र विज ने कैश कलेक्शन कंपनी का लाइसेंस रद्द करने की सिफारिश की है। मामले की प्रारंभिक जांच में पाया कि सिक्योरिटी कंपनी ने प्राइवेट सिक्योरिटी रेगुलेशन एक्ट 2005 का उल्लंघन किया था। ऐसे में न केवल उसका लाइसेंस रद्द किया जाए बल्कि उसे ब्लैक लिस्ट भी किया जाए। इसके साथ ही पुलिस कमिश्नर कला रामचंद्रन ने भी सभी बैंकों को निर्देश दिए हैं कि वह कैश ट्रांसपोर्टेशन एक्टिविटी रूल-2019 की पालन करे।
डीसीपी ईस्ट वीरेंद्र विज ने बताया कि मैसर्स एस एंड आईबी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के कर्मचारियों से करीब एक करोड़ रुपए की लूट मामले की प्रारंभिक जांच के दौरान सामने आया कि जिस ईको गाड़ी को कैश कलेक्शन में लगाया गया था उसमें कई खामियां थी। उसमें न तो कोई ग्रिल लगाई गई थी और न ही कोई कैश बाॅक्स था। इसके अलावा न तो शीशों पर विंड स्क्रीन थी और न ही सीसीटीवी कैमरा था। गाडी में अलार्म व हूटर तक नहीं था। इस तरह के सिक्योरिटी लैप्स होने के बावजूद भी बैंक ने इस सिक्योरिटी एजेंसी से कैश कलेक्शन के लिए एग्रीमेंट किस आधार पर किया। इस वैन में कोई ट्रेंड सिक्योरिटी भी नहीं थी।
उन्होंने इसकी एक रिपोर्ट पुलिस कमिश्नर कला रामचंद्रन को दी। उन्होंने एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर को सिफारिश की है कि वह इस सिक्योरिटी एजेंसी को ब्लैकलिस्ट भी करे। पुलिस कमिश्नर ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए सभी बैंकों को निर्देश दिए कि वह जांचे कि उन्होंने जिस सिक्योरिटी एजेंसी को कैश कलेक्शन के लिए कॉन्ट्रेक्ट दिया है उसके द्वारा नियमों का पालन किया जा रहा है अथवा नहीं। उन्होंने बैंकों को निर्देश दिए कि वह सुनिश्चित करें कि कैश ट्रांसपोर्टेशन एक्टिविटी रूल-2019 की पालना की जा रही हो। ऐसी ही सिक्योरिटी एजेंसी से ही कैश कलेक्शन का कॉन्ट्रेक्ट दिया जाए।