अब स्कूल ना खुलेंगे, ना बंद होंगे, फिर कैसे होगी पढ़ाई ? जानिए नए आदेशों में क्या है ?
बता दें कि सोमवार को सुनावई में सुप्रीम कोर्ट ने स्कूलों और कॉलेज में रेगुलर क्लास को फिर से चालू करने पर विचार करने के लिए कहा था। कोर्ट ने कहा कि फिजिकल क्लास नहीं होने की वजह से कई छात्र मिड-डे मील से वंचित हो रहे हैं। कुछ छात्रों के पास ऑनलाइन क्लास के लिए जरूरी साधनों का भी अभाव है। जबकि कुछ बच्चों के घरों में प्रदूषित हवा को साफ करने के लिए एयरप्यूरीफायर की भी सुविधा नहीं है।
Gurugram News Network – दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने दिल्ली-एनसीआर के स्कूलों को लेकर नया आदेश जारी कर दिया। नए आदेश में GRAP को लेकर आयोग ने आदेशों में कुछ बदलाव करते हुए स्कूलों हाईब्रिड मोड में कक्षाओं में पढ़ाई करने के निर्देश दिए हैं। यानी प्रदूषण के दिनों में ऑनलाइन और फिजिकल क्लास दोनों ही मोड़ पर स्कूल चलाए जा सकती है।
नए आदेशों में साफ है कि अगर अभिभावक अपने बच्चों को स्कूल भेजना चाहते हैं तो वो भेज सकते हैं। फिर अगर अभिभावक नहीं चाहते कि बच्चों को स्कूल भेजें तो वो ऑनलाइन मोड में क्लास में बच्चों की पढ़ाई करवा सकते हैं। नए नियम राज्य सरकारों और अभिभावकों पर निर्भर करेगा। स्कूलों में पढ़ाई ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड पर करवाई जा सके।
बता दें कि सोमवार को सुनावई में सुप्रीम कोर्ट ने स्कूलों और कॉलेज में रेगुलर क्लास को फिर से चालू करने पर विचार करने के लिए कहा था। कोर्ट ने कहा कि फिजिकल क्लास नहीं होने की वजह से कई छात्र मिड-डे मील से वंचित हो रहे हैं। कुछ छात्रों के पास ऑनलाइन क्लास के लिए जरूरी साधनों का भी अभाव है। जबकि कुछ बच्चों के घरों में प्रदूषित हवा को साफ करने के लिए एयरप्यूरीफायर की भी सुविधा नहीं है।
प्रदूषण के कारण दिल्ली-एनसीआर में GRAP-4 के लागू होने के बाद दिल्ली की सरकार ने 12वीं तक के स्कूल को ऑनलाइन संचालन के आदेश दिए थे। जस्टिस अभय एस. ओका और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच ने सीएक्यूएम को दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस के उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने का आदेश दिया था,जिन्होंने GRAP-4 का पालन करवाने में चूक की।