Challan: कार मोटरसाइकिल चलाने वालों के लिए बड़ी खबर! जल्दी लागू होने जा रहा ये नियम

केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने हाल ही में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को सिफारिश की है कि सभी वाहनों के लिए वैध थर्ड-पार्टी इंश्योरेंस अनिवार्य किया जाए।
इस प्रस्ताव के तहत, जिन वाहनों के पास वैध थर्ड-पार्टी इंश्योरेंस नहीं होगा, उन्हें पेट्रोल, डीजल, या सीएनजी भरवाने, फास्टैग खरीदने, ड्राइविंग लाइसेंस के नवीनीकरण, और प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र प्राप्त करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अनुसार, सभी वाहनों के लिए थर्ड-पार्टी इंश्योरेंस अनिवार्य है, जो कम से कम तीन महीने की अवधि का होना चाहिए। यह बीमा किसी दुर्घटना में तीसरे पक्ष को हुए नुकसान की भरपाई के लिए आवश्यक होता है। हालांकि, भारतीय सड़कों पर लगभग आधे से अधिक वाहन बिना वैध थर्ड-पार्टी इंश्योरेंस के चल रहे हैं।
वित्त मंत्रालय के इस प्रस्ताव का उद्देश्य सड़क सुरक्षा में सुधार करना और दुर्घटनाओं के मामले में तीसरे पक्ष को उचित मुआवजा सुनिश्चित करना है। यदि यह प्रस्ताव लागू होता है, तो वाहन मालिकों को अपने वाहनों का थर्ड-पार्टी इंश्योरेंस सुनिश्चित करना आवश्यक होगा, अन्यथा उन्हें उपरोक्त सेवाओं का लाभ नहीं मिल सकेगा।
इसके अतिरिक्त, मोटर वाहन अधिनियम के तहत, बिना थर्ड-पार्टी इंश्योरेंस के वाहन चलाने पर पहली बार पकड़े जाने पर ₹2,000 का जुर्माना या तीन महीने की जेल, या दोनों हो सकते हैं। दूसरी बार पकड़े जाने पर जुर्माना ₹4,000 तक बढ़ सकता है।
इसलिए, यदि आपके वाहन का थर्ड-पार्टी इंश्योरेंस नहीं है, तो इसे शीघ्रता से करवाना न केवल कानूनी अनिवार्यता है, बल्कि सड़क सुरक्षा और संभावित वित्तीय जोखिमों से बचने के लिए भी महत्वपूर्ण है।