Gurugram News Netowrk - गुरुग्राम में अपना आशियाना बनाने का सपना संजो रहे लोगों के लिए यह महत्वपूर्ण खबर है। गुरुग्राम जिले में जमीनों के कलेक्टर रेट 10 से 30 प्रतिशत तक बदल गए हैं। नए कलेक्टर रेट लागू होने के बाद सभी तहसीलों में नए कलेक्टर रेट के अनुसार रजिस्ट्री किए जाने के आदेश दिए गए हैं। कलेक्टर रेट में बढ़ोतरी होने के बाद प्रॉपर्टी की दरों में बढ़ोतरी हो गई है।
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, हरियाणा के अतिरिक्त मुख्य सचिव के निर्देशानुसार गुरुग्राम जिला में वर्ष 2023-24 के लिए नए कलेक्टर रेट लागू कर दिए है। डीसी निशांत कुमार यादव ने बताया कि नए कलेक्टर रेट के अनुसार ही जमीन की रजिस्ट्री की जाएगी और नई दरों को वेब हेलरिस पर भी अपलोड कर दिया गया है।
डीसी ने बताया कि गुरुग्राम जिला में वर्ष 2023-24 के लिए कलेक्टर रेट को जिला की तहसील व उप तहसील नामतः गुरुग्राम, सोहना, पटौदी, फरुखनगर, मानेसर, वजीराबाद, बादशाहपुर, कादीपुर व हरसरू के क्षेत्र में कृषि भूमि, रिहायशी, व्यावसायिक, एचएसवीपी व लाइसेंस कॉलोनी के कलेक्टर रेट में 10 से 30 फीसदी तक बदलाव किया गया है।

अधिकारियों के मुताबिक, गुरुग्राम तहसील के अंतर्गत कृषि योग्य भूमि एवं रिहायशी व कमर्शियल क्षेत्रों के कलेक्टर रेट में 20 प्रतिशत का बदलाव हुआ है। सोहना तहसील के अंतर्गत कृषि योग्य भूमि में 10 प्रतिशत, रिहायशी व कमर्शियल में 10 से 15 प्रतिशत का बदलाव हुआ है। वहीं, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण यानी एचएसवीपी के प्लॉट में भी 10 से 15 प्रतिशत का बदलाव हुआ है। पटौदी तहसील के अंतर्गत कृषि योग्य, रिहायशी भूमि में 8 से 15 प्रतिशत, कमर्शियल में 10 और एचएसवीपी प्लॉट में 30 प्रतिशत का बदलाव हुआ है।
फर्रुखनगर में कृषि में 10, रिहायशी में 10 से 20 व लाइसेंसी कॉलोनी में 10 प्रतिशत का बदलाव हुआ है। मानेसर में कृषि में 10 से 25, रिहायशी, कमर्शियल में 10 से 15, एचएसवीपी प्लॉट में सेक्टर-76 को शामिल करते हुए 10 से 15 प्रतिशत व लाइसेंसी कॉलोनियों में भी 10 से 15 प्रतिशत का बदलाव हुआ है।
वजीराबाद के अंतर्गत कृषि योग्य भूमि में 10 से 30 प्रतिशत, रिहायशी में 10, कमर्शियल में 10 से 20, एचएसवीपी प्लॉट में 10 से 30 व लाइसेंसी कॉलोनी में 10 प्रतिशत का बदलाव किया गया है। बादशाहपुर में कृषि योग्य भूमि पर 15 से 20 प्रतिशत, रिहायशी में 10, कमर्शियल में 10 से 20, एचएसवीपी प्लॉट पर 10 से 30 व लाइसेंसी कॉलोनी में 10 प्रतिशत कलेक्टर रेट में बदलाव किया गया है।
कादीपुर में कृषि योग्य भूमि पर 15 से 20, रिहायशी में 10 से 20, कमर्शियल में 15, एचएसपीपी प्लॉट पर 10 से 20 व लाइसेंसी कॉलोनी में 10 प्रतिशत का बदलाव किया गया है। जबकि हरसरू में कृषि योग्य भूमि पर 15 से 20, रिहायशी में 20 से 30, एचएसवीपी में 20 प्रतिशत का बदलाव किया गया है। डीसी ने बताया कि यह दर 31 मार्च 2024 तक लागू रहेगी।