
Gurugram News Network – रुपए लेने के बाद भी निवेशक को फ्लैट का possession न देने पर हरियाणा रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (हरेरा) ने बड़ी कार्रवाई की है। हरेरा न्यायनिर्णयन अधिकारी (एओ) कोर्ट ने बिल्डर के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किए हैं। रियल एस्टेट कंपनी श्री वर्धमान इंफ्राहोम प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ कार्रवाई की है।
हरेरा के प्रवक्ता ने बताया कि डिक्री धारक आवंटी के वकील द्वारा यह प्रस्तुत किया गया है कि आवंटी ने वर्धमान बिल्डर के फ्लोरा प्रोजेक्ट में एक फ्लैट खरीदा था। निर्धारित समय में पेमेंट करने के बाद भी बिल्डर ने उन्हें फ्लैट का possession नहीं दिया। आवंटी के वकील ने अदालत से निदेशकों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने का अनुरोध किया था। एओ अदालत ने अपने बेलीफ को निदेशकों को गिरफ्तार करने और सुनवाई की अगली तारीख 28 मार्च पर या उससे पहले अदालत में पेश करने के लिए अधिकृत किया है। अदालत ने इससे पहले इस संबंध में विचाराधीन रियल एस्टेट कंपनी के निदेशकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया था।
आदेश में कहा गया है कि डिक्री धारक के एक आवेदन पर इस अदालत ने निदेशकों को यूनिट का possession नहीं सौंपने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया था, लेकिन निदेशकों द्वारा नोटिस की तामील के बावजूद कोई जवाब दाखिल नहीं किया गया। अदालत ने नियामक प्राधिकरण के आदेशों के अनुपालन में प्रतिवादी कंपनी के लापरवाह रवैये पर अपनी चिंता व्यक्त की। इससे पहले, 6 दिसंबर, 2022 को, रियल एस्टेट कंपनी श्री वर्धमान इंफ्राहोम की ओर से कहा गया था कि उक्त इकाई का possession 15 दिनों की अवधि के भीतर आवंटी को सौंप दिया जाएगा, लेकिन आवंटी को आज तक possession नहीं दिया गया है।’