Haryana News: हरियाणा के बिजली उपभोक्ताओं के लिए खुशखबरी, सरकार ने कर दिया बड़ा ऐलान
हरियाणा सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी घोषणा कर दी है। बिजली कनेक्शन से जुड़ी सेवाओं को ज्यादा आसान और तेज बनाने के लि एक बड़ा कदम उठाया है।
उब उपभोक्ताओं को स्थायी और नए बिजली कनेक्शन के लिए दफ्तरों के चक्कर लगाने की जरुरत नहीं पड़ेगी। सरकार ने अब ऐसा फैसला लिया है जिससे कि ये सेवाएं तय समयसीमा के अंदर पूरी हा जाएंगी।
बिना देरी के मिलेंगे कनेक्शन
इस बारे में मुख्य सचिव डॉ. विवेक जोशी ने नोटिफिकेशन जारी किया है। इसमें बताया गया है कि अगर निर्धारित समय अंतराल के अंदर उपभोक्ता को कनेक्शन नहीं दिया जाता तो संबंधित अधिकारी को जवाबदेह ठहराया जाएगा। हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम-2014 के तहत नियम लागू किया गया है।
इससे यह पक्का किया जा सके कि लोगों को बिना किसी देरी के बिजली कनेक्शन मिल सके। प्रदेश सरकार की इस पहल का उद्देश्य बिजली सेवाओं को अधिक पारदर्शी, आसान और टाइम बाउंड बनाना है।
तय हुई समयसीमा
अधिसूचना के मुताबिक कृषि पंपिंग श्रेणी को छोड़कर अन्य सभी एलटी उपभोक्ताओं के लिए अस्थायी कनेक्शन, नया कनेक्शन या अतिरिक्त लोड प्रदान करने की समयसीमा तय की गई है। महानगरीय क्षेत्रों में इसे तीन दिन, नगर पालिका क्षेत्रों में 7 दिन और ग्रामीण क्षेत्रों में 15 दिन के अंदर पूरा किया जाएगा।
उपभोक्ता द्वारा आवेदन के साथ शुल्क और सभी आवश्यक दस्तावेज जमा करवा देने के बाद ही यह समयसीमा लागू मानी जाएगी। इस नियम के बाद उपभोक्ताओं को न केवल राहत मिलेगी, बल्कि प्रशासनिक प्रक्रियाओं में भी सुधार होगा। इससे आम जनता को बिना किसी परेशानी के जल्द बिजली कनेक्शन मिल सकेगा।