गुरुग्राम में बिना अनुमति विज्ञापन लगाने वालों की खैर नहीं
Gurugram News Network- नगर निगम अनुमति लिए बिना शहर में अवैध रूप से विज्ञापन लगाने वालो की अब खैर नहीं। नगर निगम सोमवार से अवैध विज्ञापन लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेगा। निगम अधिकारियों ने उन लोगों को चेतावनी देकर रविवार तक का समय देते हुए कहा है कि शहर में जगह-जगह लगाए गए अवैध होर्डिंग, बोर्ड, बैनर, यूनिपोल समेत अन्य अवैध विज्ञापनों को स्वयं ही उतार लें। सोमवार से निगम की तरफ से इन विज्ञापनों को उतारते हुए इनके खिलाफ FIR भी दर्ज़ कराई जाएगी।
नगर निगम गुरुग्राम की अतिरिक्त आयुक्त डॉ. वैशाली शर्मा ने कहा कि हरियाणा नगर निगम विज्ञापन उपनियम-2018 के तहत नगर निगम गुरुग्राम की सीमा में किसी भी प्रकार का विज्ञापन अर्थात होर्डिंग, बोर्ड, बैनर, यूनिपोल आदि प्रदर्शित करने से पूर्व नगर निगम से स्वीकृति लेना अनिवार्य है। स्वीकृति की पूरी प्रक्रिया ऑनलाईन है। विज्ञापन प्रदर्शित करने के इच्छुक नगर निगम गुरुग्राम की वेबसाइट पर आउटडोर मीडिया मैनेजमेंट पर जाकर इसके लिए आवेदन करें। बिना स्वीकृति के प्रदर्शित किए जाने वाले अवैध विज्ञापनों के खिलाफ विशेष अभियान चलाकर कार्रवाई शुरू की जाएगी।
अतिरिक्त निगमायुक्त ने कहा कि अवैध रूप से सार्वजनिक संपत्ति, बिजली के खंबों, सार्वजनिक दीवारों एवं सडक़ के किनारों पर विज्ञापन सामग्री या होर्डिंग बोर्ड लगाना दंडनीय अपराध है। ऐसा करने वालों के खिलाफ हरियाणा संपत्ति विकरण रोकथाम अधिनियम-1989 के तहत कार्रवाई किए जाने का प्रावधान है। इसमें भारी जुर्माना लगाने के साथ ही FIR भी दर्ज करवाई जाती है। अवैध रूप से लगे होर्डिंग बोर्ड एवं अन्य प्रकार की प्रचार सामग्री से शहर गंदा दिखाई देता है तथा यातायात संचालन में भी अवैध प्रचार सामग्री के कारण बाधा उत्पन्न होती है।
अतिरिक्त निगमायुक्त डॉ. वैशाली शर्मा ने बताया कि नगर निगम की सीमा में ठोस कचरा प्रबंधन नियम-2016 की पालना सुनिश्चित करने के लिए नगर निगम की विशेष टीमें कार्य कर रही हैं। ये टीमें प्रत्येक वीरवार एवं शुक्रवार को नियमों की अवहेलना करने वालों पर कार्रवाई करने के लिए विशेष अभियान चलाएंगी। अभियान के तहत कचरा फैलाने वालों, कचरा अलग-अलग नहीं करने वालों, कचरा जलाने वालों, नियमों की अवहेलना करने वाले बल्क वेस्ट जनरेटरों सहित ठोस कचरा प्रबंधन नियम-2016 से संबंधित नियमों की अवहेलना करने वालों के चालान करेंगी।