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अपराध

मासूम से छेड़छाड़ करने वाले को 5 साल कैद

Gurugram News Network- मासूम से छेड़छाड़ करने के मामले की सुनवाई करते हुए जिला सत्र न्यायालय की एक अदालत ने पुख्ता सबूतों व गवाहों के आधार पर आरोपी को दोषी करार देते हुए 5 साल की कैद व 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माने का भुगतान न करने पर दोषी को अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

 

जानकारी के अनुसार 29 जुलाई 2018 को सेक्टर-10 ए निवासी एक महिला ने सेक्टर 10 पुलिस थाना में शिकायत दी थी कि वह ओला कैब से अपने घर पहुंची थी। उसके पास कैब वाले को देने के लिए खुले पैसे नहीं थे। वह अपनी 11 वर्षीय पुत्री के साथ फ्लैट से पैसे लेने के लिए चली गई और पुत्री को पैसे देकर नीचे भेज दिया कि वह कैब चालक को पैसे दे आए। जब वह थोड़ी देर बाद पैसे देकर ऊपर फ्लैट में आई तो वह काफी घबराई और सहमी हुई थी तथा रो रही थी।

 

बेटी ने उसे बताया कि जब वह लिफ्ट से नीचे जा रही थी तो लिफ्ट में सफाईकर्मी वास बर्मन सफाई कर रहा था। उसने अकेला पाकर उससे अश्लील हरकत की। पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर पश्चिम बंगाल मूल के बास बर्मन को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। मामले की सुनवाई अदालत में चली। अभियोजन पक्ष ने अदालत में जो सबूत व गवाह पेश किए, उनसे आरोपी पर लगे आरोप साबित हो गए।

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